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'अश्लील, अभद्र फोटो और कंटेंट तुरंत हटाएं...', केंद्र सरकार ने 'एक्स' को दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम

Social Media: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एलन मस्क के नेतृत्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को सभी गैरकानूनी सामग्री तुरंत हटाने और निष्क्रिय करने का आदेश दिया। सरकार ने एक्स को नोटिस जारी कर निर्देश दिया कि वह तत्काल सभी अश्लील और अभद्र कंटेंट, खासकर एआई ऐप ग्रोक द्वारा उत्पन्न सामग्री को हटाएं।

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केंद्र सरकार ने एक्स को लिखी चिट्ठी (प्रतीकात्मक फोटो साभार: iStock)

Photo : iStock

Social Media: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एलन मस्क के नेतृत्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को सभी गैरकानूनी सामग्री तुरंत हटाने और निष्क्रिय करने का आदेश दिया। सरकार ने एक्स को नोटिस जारी कर निर्देश दिया कि वह तत्काल सभी अश्लील और अभद्र कंटेंट, खासकर एआई ऐप ग्रोक द्वारा उत्पन्न सामग्री को हटा दें, अन्यथा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स के भारत ऑपरेशंस के चीफ़ कंप्लायंस ऑफिसर को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 के तहत निर्धारित कानूनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किए जाने की वजह से नोटिस जारी किया।

'अश्लील कंटेंट तत्काल हटाएं'

मंत्रालय ने आदेश में कहा गया है, ''एक्स को निर्देश दिया जाता है कि वह लागू कानूनों का उल्लंघन कर पहले से तैयार या प्रसारित की गई सभी सामग्री को बिना किसी देरी के हटाए या उसकी पहुंच को निष्क्रिय करे। यह कार्रवाई आईटी नियम, 2021 में निर्धारित समयसीमा के भीतर सख्ती से सुनिश्चित की जाए, ताकि साक्ष्यों के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ न हो।''

मंत्रालय ने एक्स से तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। नोटिस में खासकर 'ग्रोक' के दुरुपयोग से तैयार अश्लील, नग्न, आपत्तिजनक एवं यौन गतिविधियों को स्पष्ट रूप से दर्शाने वाली सामग्री के होस्टिंग, निर्माण, प्रकाशन, प्रसारण, साझा करने या अपलोड करने पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा गया है। सरकार ने इसके लिए एक्स को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।

सख्त कार्रवाई की चेतावनी

मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा है, "निर्धारित वैधानिक प्रावधानों का पालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा और ऐसा होने पर मंच, उसके जिम्मेदार अधिकारियों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले उपयोगकर्ताओं के खिलाफ बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।"

आदेश के मुताबिक, ऐसी स्थिति में कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, आईटी नियमों, भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और अन्य लागू कानूनों के तहत की जाएगी

Anurag Gupta
अनुराग गुप्ताauthor

अनुराग गुप्ता टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और मीडिया में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं। जर्नलिज़्म में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद से ही वे न्यूजरूम के विभिन्न आयामों—कॉपी एडिटिंग, कंटेंट क्यूरेशन और रियल-टाइम न्यूज मॉनिटरिंग में दक्षता के साथ काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और ब्रेकिंग न्यूज पर उनकी मजबूत पकड़ है। अनुराग खबरों की बारीकियों को समझने, फैक्ट चेकिंग और स्टोरी के अहम पहलुओं को पाठकों तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अब तक 10 हजार से अधिक खबरें प्रकाशित की हैं, जिनमें ब्रेकिंग अपडेट्स, एनालिटिकल कंटेंट, स्पेशल स्टोरीज और न्यूज एक्सप्लेनर्स शामिल हैं।

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