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Bihar: बाहुबली विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर रोक, गोपालगंज वीडियो मामले में बड़ी राहत

Bihar: गोपालगंज वीडियो मामले में बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) को बड़ी राहत मिली है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है।

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अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर रोक

बिहार (Bihar) के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) फिलहाल जेल जाने से बच गए हैं। गोपालगंज वीडियो मामले में अनंत सिंह को बड़ी राहत मिली है, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बिहार के छोटे सरकार के नाम से फेमस अनंत सिंह का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो एक डांस कार्यक्रम में बैठे थे, वहीं पर एक अन्य शख्स ने हथियार भी लहराया गया था, इसी को लेकर अनंत सिंह के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था।

अगली सुनवाई 30 मई को

वायरल वीडियो और आर्म्स एक्ट के मामले में आज गोपालगंज की एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगा दी गई, वहीं अग्रिम जमानत का फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। अब अगली सुनवाई 30 मई को होगी। पटना हाईकोर्ट से पहुंचे अधिवक्ता कुमार हर्षवर्द्धन ने विधायक अनंत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर बहस किया और विधायक को निर्दोष बताते हुए अग्रिम जमानत देने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अपील की।

क्या है मामला?

बता दें कि मीरगंज थाने के सेमरांव गांव में बीते 2-3 मई को अनंत सिंह यहां जनेऊ कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जहां समर्थकों का हथियार प्रदर्शन का वीडियो वायरल हुआ था। कार्यक्रम के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें लोगों को हथियार लहराते और अश्लील डांस करते देखा गया। वीडियो में बाहुबली विधायक अनंत सिंह भी डांस के दौरान तालियां बजाते नजर आए। गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी के निर्देश पर हथुआ एसडीपीओ ने वायरल वीडियो की जांच कराई। जांच में पुलिस ने कई लोगों की पहचान की, जो अवैध, प्रतिबंधित और लाइसेंसी हथियारों का प्रदर्शन कर रहे थे। मीरगंज पुलिस ने इसी मामले में विधायक अनंत सिंह, भोजपुरी गायक गुंजन सिंह समेत 9 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया था।

हथियार पुलिस को नहीं मिले

गोपालगंज पुलिस ने हथियारों की बैलिस्टिक जांच के लिए अनंत सिंह को 15 मई तक उपस्थित होकर हथियारों की जांच कराने के लिए नोटिस दिया था, जिसमें अनंत सिंह और उनके समर्थक हथियार और उसके लाइंसेंस के साथ उपस्थित नहीं हो सके। जिसके बाद पुलिस ने दो नए धाराओं को एफआईआर में जोड़ने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है।

Shishupal Kumar
शिशुपाल कुमार author

शिशुपाल कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क में कार्यरत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें 13 वर्षों का अनुभव हासिल है। राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय ... और देखें

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