इलेक्शन कमीशन ने सात राज्यों में डिलीट किए गए वोटरों को फाइनल रोल में शामिल होने का नया मौका देने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन के अनुसार, यह मौका उन वोटरों को दिया गया था जिन्हें एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट (ASD) के तौर पर मार्क किया गया था और जिनके एन्यूमरेशन फॉर्म जारी तो हुए थे लेकिन वापस नहीं मिले, जिसके कारण चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक्सरसाइज के दौरान उन्हें ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से बाहर कर दिया गया था।
EC ने अधिकारियों से एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने के लिए भी कहा है ताकि यह पक्का किया जा सके कि कोई भी योग्य वोटर फाइनल इलेक्टोरल रोल में शामिल होने के मौके से वंचित न रहे, और साथ ही डुप्लीकेट एनरोलमेंट को रोका जा सके।
'तो फार्म 6 जमा कर सकते हैं...'
चुनाव आयोग ने मंगलवार को वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के तहत फार्म 6 के बारे में एक बड़ी सफाई जारी की, ताकि उन वोटरों के बीच कन्फ़्यूजन दूर किया जा सके जिनके नाम उनके अपने राज्यों के ड्राफ्ट वोटर रोल से गायब हैं। आयोग ने साफ किया है कि जो वोटर पहले रजिस्टर्ड थे लेकिन जिनके नाम ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट में नहीं हैं, वे अपना नाम फिर से शामिल करवाने के लिए आसानी से फार्म 6 जमा कर सकते हैं।
'भले ही वे पिछले चुनावों में वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड रहे हों या नहीं'
पहले से रजिस्टर्ड वोटरों को डर था कि ऐसा ऐलान करना रिप्रेज़ेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट, 1950 के सेक्शन 31 के तहत गलत जानकारी देने जैसा हो सकता है, जिससे उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। चुनाव आयोग ने साफ़ किया है कि फ़ॉर्म-6 में पहली बार नाम शामिल करने के बारे में ऐलान 1 अगस्त, 2022 से लागू है। हालांकि, जिस किसी का नाम ड्राफ्ट वोटर रोल से गायब है, उसे अपना नाम शामिल करवाने के लिए SIR प्रोसेस के तहत या उसके बाद एक नया फ़ॉर्म-6 एप्लीकेशन जमा करना होगा, भले ही वे पिछले चुनावों में वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड रहे हों या नहीं।
TIMES NOW Navbharat पर यह भी पढ़ें: 'लोकतंत्र बचाओ, SIR रद्द करो!', दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद CJP का बड़ा ऐलान
कमीशन ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे हालात में Form-6 जमा करना सिर्फ़ इस आधार पर गलत घोषणा नहीं मानी जाएगी कि आवेदक पहले वोटर रोल में रजिस्टर्ड था। इलेक्शन कमीशन ने आगे निर्देश दिया है कि कोई भी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) सिर्फ इसलिए सेक्शन 31 के तहत केस शुरू न करे क्योंकि कोई व्यक्ति पहले वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड था और उसने फिर से Form-6 जमा किया है।
एक जरूरी शर्त है
आवेदक का नाम पहले से किसी दूसरे संसदीय या विधानसभा चुनाव क्षेत्र में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। इस सफाई का मकसद यह पक्का करना है कि जिन योग्य वोटरों के नाम ड्राफ़्ट वोटर रोल से हटा दिए गए हैं, वे कानूनी नतीजों के डर के बिना दोबारा अप्लाई कर सकें।
