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दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए UNI का दफ्तर किया सील, एजेंसी ने बताया 'प्रेस की आजादी' पर हमला

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यूएनआई का दफ्तर सील कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई को न्यूज एजेंसी ने 'प्रेस की आजादी' पर हमला करार दिया।

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दिल्ली पुलिस ने यूएनआई का दफ्तर किया सील (फोटो साभार: TheStatesman/ @TheStatesmanLtd)

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को समाचार एजेंसी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (United News of India) यानी यूएनआई का दफ्तर सील कर दिया। पुलिस ने इस कार्रवाई को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जबकि न्यूज एजेंसी ने इसे 'प्रेस की आजादी' पर हमला करार दिया।

UNI ने लगाए आरोप

इस दौरान, यूएनआई ने दिल्ली पुलिस पर महिला कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया। हालांकि, डीसीपी (नई दिल्ली) सचिन शर्मा ने इन आरोपों को नकार दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में डीसीपी (नई दिल्ली) सचिन शर्मा ने कहा, ''कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया और कोई गलत काम नहीं हुआ है। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी की गई थी।''

क्या है पूरा मामला?

पुलिस टीम रफी मार्ग स्थित दफ्तर पर पर्याप्त बल के साथ पहुंची और सीलिंग की कार्रवाई की। यह कदम तब उठाया गया जब दिल्ली हाई कोर्ट ने यूएनआई द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें जमीन आवंटन रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर हुई कार्रवाई-सरकारी सूत्र

UNI का दफ्तर सील किए जाने के मामले में सरकार के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ANI को बताया, ' 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली पर यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (UNI) को सरकारी जमीन आवंटन का जो मामला है, उसे मीडिया संस्थानों के लिए एक संयुक्त कार्यालय परिसर के विकास के लिए दिया गया था। अभी की कार्रवाई माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश रिट याचिका (C) 5363/2023) के तहत हुआ है।

आवंटन रद्द करने की कार्रवाई को उचित ठहराया

अपने 20 मार्च 2026 के निर्णय में न्यायालय ने भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 29 मार्च 2023 के पत्र के माध्यम से आवंटन रद्द करने की कार्रवाई को उचित ठहराया है। यह कार्रवाई विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई थी, जिसमें 12 जनवरी 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी करना भी शामिल था।

कोर्ट के आदेश का पालन हुआ-सरकारी सूत्र

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20.03.2026 के अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि 'प्रतिवादी पक्ष के संबंधित अधिकारी तुरंत उक्त भूमि/संपत्ति का कब्जा लें और यह सुनिश्चित करें कि उसका उपयोग कानून के अनुसार किया जाए।' उक्त माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, इस कार्यालय ने 20.03.2026 को 9, रफी मार्ग स्थित परिसर का भौतिक कब्जा ले लिया है, इस प्रकार न्यायालय के आदेश का पूर्ण रूप से पालन किया गया है।'

हाई कोर्ट ने याचिका की खारिज

यह मामला केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले भूमि और विकास कार्यालय (L&DO) द्वारा जारी एक आदेश से जुड़ा था, जिसमें न्यूज एजेंसी को परिसर खाली करने को कहा गया था। हाई कोर्ट ने न्यूज एजेंसी की याचिका को खारिज करते हुए जमीन के आवंटन को रद्द करने के फैसले को सही ठहराया। यूएनआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, ''देश की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसियों में से एक यूएनआई के दफ्तर को सील किए जाने से प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गईं।''

'जबरदस्ती निकाला गया बाहर'

यूएनआई ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों को जबरदस्ती बाहर निकाला गया और कई लोगों को अपना सामान तक लेने नहीं दिया गया। एजेंसी ने आरोप लगाया, ''कथित तौर पर दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मचारी ड्यूटी के दौरान नशे में थे। दो वकीलों और दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों ने कथित तौर पर कई लोगों के साथ गाली-गलौज की।"

दफ्तर में चस्पा नोटिस

यूएनआई के दफ्तर के बाहर एक नोटिस चस्पा है। जिसमें लिखा है, ''9, रफी मार्ग, नई दिल्ली स्थित परिसर को भारत सरकार ने 20 मार्च, 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अपने कब्जे में ले लिया है। L&DO की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति का परिसर में प्रवेश, कब्जा या उसका उपयोग प्रतिबंधित है और ऐसा करने पर कानून कार्रवाई की जाएगी।''

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