देश

केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका, दिल्ली HC ने खारिज की CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्जी

  • Agency by: Agency
  • Updated Aug 5, 2024, 05:37 PM IST

Arvind Kejriwal Bail : आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी मामले में पहले ही राहत मिल चुकी है।

Image

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल।

Arvind Kejriwal bail plea -आबकारी नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी अर्जी सोमवार दिल्ली हाई कोर्ट में खारिज हो गई। सुनवाई के दौरान कौर्ट ने कहा कि वह यह नहीं कह सकता कि दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी बिना किसी वाजिब वजह से हुई। केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी मामले में पहले ही राहत मिल चुकी है उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिल जाती तो वह रिहा हो सकते थे लेकिन अब उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट जाएगी AAP

आम आदमी पार्टी उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने सीबीआई द्वारा की गई केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि यह नहीं कहा जा सकता कि यह बिना किसी उचित कारण के किया गया था। उच्च न्यायालय ने आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की जमानत याचिका का भी निस्तारण कर दिया था और उन्हें राहत के लिए निचली अदालत में जाने की स्वतंत्रता दी थी।

ईडी की गिरफ्तारी से मिली है राहत

उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा की गई केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर अपना आदेश 17 जुलाई को सुरक्षित रख लिया था।आप ने कहा, "केजरीवाल इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें आबकारी नीति से जुड़े ईडी के धनशोधन मामले में पहले ही अंतरिम जमानत दे दी है।"

End of Article