Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी डेयरियों को भलस्वा से घोघा डेयरी कॉलोनी में स्थानांतरित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया। बता दें कि हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD), दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB), दिल्ली सरकार (GNCTD) और सम्बंधी प्राधिकरण को चार हफ्ते के भीतर जरूरी कदम उठाने को निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि इन डेयरी भूखंडों पर बिना किसी कानूनी मंजूरी के निर्माण किया गया है। कोर्ट ने कहा कि भलस्वा में डेयरी प्लॉट कानून के अनुसार भूमि-स्वामित्व वाली एजेंसी को वापस कर दिए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि इन सभी कॉलोनियों में डेयरी प्लॉट आवंटियों ने अवैध रूप से डेयरी प्लॉटों के उपयोग को वाणिज्यिक और आवासीय उपयोग में बदल दिया है।
