दिल्ली

Delhi Riots: उमर खालिद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

Umar Khalid bail: खालिद को सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसने मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले सुनवाई अदालत के हालिया आदेश की आलोचना की है।

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उमर खालिद को सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था

Umar Khalid bail news: दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी में हुए दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर बुधवार को पुलिस का रुख जानना चाहा।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया की पीठ ने जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने को कहा।अदालत ने खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तारीख तय की है। इसके साथ ही मामले में छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम सहित अन्य सह-आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी।

दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे

खालिद,इमाम और कई अन्य के खिलाफ यूएपीए, भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इन पर फरवरी 2020 में हुए दंगों का 'मुख्य साजिशकर्ता' होने का आरोप है। दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे।

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Ravi Vaish
रवि वैश्यauthor

रवि वैश्य टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क पर कार्यरत एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों का व्यापक अनुभव हासिल है। खबरों की बारीकियों को समझने और तेजी से प्रस्तुत करने में उनकी विशेष दक्षता है। टीवी पत्रकारिता में रिपोर्टिंग और डेस्क—दोनों क्षेत्रों में अनुभव होने के कारण वे समाचारों को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखते हैं। देश–दुनिया की ताजातरीन अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज, एक्सप्लेनर और विशेष स्टोरीज तैयार करने में वे सिद्धहस्त हैं। उनकी प्राथमिकता हमेशा यही रही है कि हर खबर तेज, सटीक और जानकारीपूर्ण रूप में पाठकों तक पहुंचे। रवि वैश्य अब तक 22,000 से अधिक खबरें लिख चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, इंटरव्यू, ग्राउंड रिपोर्ट्स, विश्लेषण और एक्सप्लेनर शामिल हैं।

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