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इंजीनियर राशिद को लगा झटका, टेरर फंडिंग केस में अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

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  • Updated Mar 21, 2025, 05:18 PM IST

2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से राशिद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है।

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इंजीनियर राशिद

Engineer Rashid Bail plea Rejected: बारामुला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद को टेरर फंडिंग मामलें अदालत से राहत नहीं मिली है। टेरर फंडिंग केस में अदालत ने राशिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के बारामुला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद की आतंकी फंडिंग मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने कहा, जमानत याचिका खारिज की जाती है।

2017 का आतंकी फंडिंग मामला

2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से राशिद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है। इस सप्ताह एक सुनवाई के दौरान राशिद ने ट्रायल कोर्ट के 10 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 4 अप्रैल तक लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए हिरासत पैरोल या अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

एनआईए ने किया विरोध

17 मार्च को अपील पर दायर जवाब में एनआईए ने कहा कि राशिद को कारावास की कठोरता से बचने के लिए सांसद के रूप में अपनी स्थिति का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। एनआईए ने तर्क दिया था कि राशिद को न तो अंतरिम जमानत दी जा सकती है और न ही हिरासत पैरोल की अनुमति दी जा सकती है क्योंकि कानूनी हिरासत में रहते हुए संसद सत्र में शामिल होने का उनके पास कोई लागू करने योग्य अधिकार नहीं है।

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