Delhi Police: जवाहरलाल नेहरू (JNU) की पूर्व छात्रा शेहला रशीद को शनिवार को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने सेना के बारे में ट्वीट करने के लिए जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शेहला रशीद के खिलाफ मामला वापस लेने की पुलिस को अनुमति दी। शेहला राशिद के खिलाफ यह मामला भारतीय सेना के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट के बात दर्ज हुआ था।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अनुज कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से दायर उस आवेदन पर 27 फरवरी को यह आदेश पारित किया, जिसमें दावा किया गया था कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शेहला रशीद के खिलाफ मुकदमा चलाने की अपनी मंजूरी वापस ले ली है।
यह मामला राजद्रोह, धर्म, भाषा, नस्ल, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और दंगे भड़काने जैसे अपराधों के लिए दर्ज किया गया था। इन आरोपों में अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान था।
आवेदन के अनुसार, उपराज्यपाल का आदेश जांच समिति की सिफारिश पर आया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने समिति की सिफारिश को मंजूरी दे दी है...। उपराज्यपाल ने 23 दिसंबर, 2024 को मंजूरी दी थी।
कब दर्ज हुई थी FIR
शेहला रशीद के खिलाफ प्राथमिकी 2019 में नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस थाने में अलख आलोक श्रीवास्तव नामक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी।
सूत्रों ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (JNUSU) की पूर्व नेता पर अपने ट्वीट के जरिए विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भावना को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्यों में संलिप्त होने का आरोप था। शेहला के 18 अगस्त 2019 के ट्वीट में सेना पर कश्मीर में घरों में घुसने और स्थानीय लोगों को ‘‘यातना’’ देने का आरोप लगाया गया था। सेना ने आरोपों को निराधार बताकर खारिज कर दिया।
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