भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ सिंधु नदी जल समझौता।
Indus Water Treaty suspension : सिंधु जल संधि पर गृह मंत्री शाह के आवास पर शुक्रवार को अहम बैठक होगी। इस बैठक में गृह मंत्री के अलावा जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल सहित सरकार के वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। सूत्रों का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान को औपचारिक पत्र लिख कर सिंधु जल संधि को निलंबित करने की सूचना दे दी है। जल शक्ति मंत्रालय में सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय में सचिव सैय्यद अली मुर्तुजा को पत्र लिखकर भारत सरकार के इस फैसले की जानकारी दी है।
पत्र में लिखा गया है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को संधि में बदलाव के लिए नोटिस दिया है। नोटिस में कहा गया है कि संधि की कई मूल बातों में बदलाव आ गया है और इस पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है। जनसंख्या में बदलाव, स्वच्छ ऊर्जा का विकास और संधि के अनुसार जल बंटवारे को लेकर कई आधारों में बदलाव हुआ है। किसी भी संधि को सही भावना के साथ लागू करना चाहिए लेकिन पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है।
पत्र के मुताबिक सुरक्षा को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण भारत संधि प्रदत्त अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान ने संधि की कई शर्तों को नहीं माना है और न ही भारत के साथ संधि के बारे में बातचीत के लिए तैयार हुआ है। इसलिए भारत सरकार ने फैसला किया है कि 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित किया जा रहा है।
यह भी पढ़ें- श्रीनगर के दौरे पर आज सेना प्रमुख-राहुल गांधी, घायलों से मिलेंगे LoP, सुरक्षा की समीक्षा करेंगे जनरल द्विवेदी
भारत ने 1960 में हुई संधि को स्थगित करने का निर्णय मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की हत्या के बाद लिया है, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। विश्व बैंक की मध्यस्थता से 1960 में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि की थी। यह समझौता दोनों देशों को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के उपयोग के तौर तरीकों का प्रावधान करता है।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (News in Hindi) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। देश (India News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से ।