देश

'8 नहीं, 4 सप्ताह में करें राहुल गांधी की नागिरकता पर फैसला', इलाहाबाद HC ने केंद्र से रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

Rahul Gandhi's Dual Citizenship Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया। जस्टिस एआर मसूदी एवं जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। इस दिन केंद्र सरकार को राहुल गांधी की नागरिकता पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करना होगी।

Image

राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है।

Rahul Gandhi's Dual Citizenship Case: नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर फैसला करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया। जस्टिस एआर मसूदी एवं जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। इस दिन केंद्र सरकार को राहुल गांधी की नागरिकता पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करना होगी। हालांकि, रिपोर्ट दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार ने आठ सप्ताह का वक्त मांगा लेकिन कोर्ट इसके लिए तैयार नहीं हुआ। पीठ ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का ही वक्त दिया।

राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता होने का आरोप

दरअसल, 2019 में स्वामी ने गृह मंत्रालय से शिकायत की। भाजपा नेता राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ब्रिटेन के अधिकारियों को सौंपे गए दस्तावेज में खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया है। यह भारतीय संविधान और नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन है। भाजपा नेता कोर्ट को बताया कि सरकार ने राहुल गांधी को अपनी ब्रिटेन की नागरिकता पर स्पष्टीकरण देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। हालांकि, इस नोटिस का उन्होंने जवाब नहीं दिया और सरकार ने आगे इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र के वकील से कहा कि वह स्वामी की अर्जी पर रिपोर्ट सौंपे।

भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की

दरअसल, 1 जुलाई 2024 को कर्नाटक के वकील और बीजेपी सदस्य एस विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने ब्रिटिश सरकार के 2022 के गोपनीय मेल का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया था। शिशिर ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की थी। राहुल ने 2024 में रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव जीता है। इससे पहले वे अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव जीतते आए हैं। हालांकि, 2019 के चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे।

2003 में बनाई गई ब्रिटिश कंपनी

स्वामी की याचिका उन दावों पर आधारित है जिसमें कहा गया है कि साल 2003 में बनाई गई एक ब्रिटिश कंपनी जो कि छह साल बाद बंद कर दी गई है, उसने अपने कुछ रिकॉर्ड में राहुल को ब्रिटेन का नागरिक बताया। हालांकि, कांग्रेस इन दावों को हमेशा खारिज करती आई है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के पास भारत के अलावा किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं है।

Alok Rao
आलोक कुमार रावauthor

19 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय आलोक राव ने प्रिंट, न्यूज एजेंसी, टीवी और डिजिटल चारों ही माध्यमों में काम किया है। इस लंबे अनुभव ने उन्हें समाचारों की समझ, प्रेजेंटेशन, डिटेलिंग और न्यूजरूम डायनेमिक्स में असाधारण दक्षता प्रदान की है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों में विशेष रुचि रखने के साथ-साथ जियो-पॉलिटिक्स एवं डिफेंस की स्टोरीज में इनकी खासी दिलचस्पी है। आलोक ने अलग-अलग माध्यमों में काम करते हुए समाचारों की समझ, प्रस्तुति और विश्लेषण में मजबूत दक्षता विकसित की है और अब तक 25,000 से अधिक आर्टिकल तैयार कर चुके हैं। तथ्यों की गहन जांच, मजबूत न्यूज सेंस और तेज निर्णय क्षमता उनकी पत्रकारिता की प्रमुख खासियतें हैं।

और पढ़ें
End of Article