SPG के लिए नए नियम: अब नेतृत्‍व के लिए ADG होगा नियुक्त, जानिए कैसे करेगा काम और क्‍या होगा खास

SPG New Rules : गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि, एसपीजी का मुख्यालय नई दिल्‍ली में ही होगा। निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा पुलिस सेवा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से निचले स्तर पर नहीं की जाएगी।

Updated May 25, 2023 | 09:09 PM IST

​SPG New Rules, PM Modi Security, Special Protection Group

एसपीजी के नियमों में बदलाव। (सांकेतिक फोटो)

SPG New Rules : विशेष सुरक्षा समूह जिसे स्‍पेशल प्रोटेक्‍शन ग्रुप या SPG के नाम से जाना जाता है, इसके लिए अब नए नियम जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में मुस्‍तैद रहने वाला ये दल अब एक अधिकारी द्वारा संभाला जाएगा। बता दें कि, एसपीजी को लीड करने वाला अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा से संबंधित एक अतिरिक्त महानिदेशक के पद से कम नहीं होगा। हालांकि इसके बाद कनिष्ठ अधिकारियों को छह साल की शुरुआती अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। इन नियमों की अधिसूचना गुरुवार को गृह मंत्रालय ने जारी की है।
बता दें कि ये सूचना विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम, 1988 (1988 का 34) के तहत जारी की गई है। जिसमें कहा गया है कि, केंद्र सरकार द्वारा एसपीजी में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा नवनियुक्‍त अधिकारियों के लिए भी वही नियम और शर्तें लागू होंगी जो केंद्र सरकार में संबंधित रैंक के अधिकारियों के लिए निर्धारित हैं।

इस प्रकार हैं नए नियम

गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि, एसपीजी का मुख्यालय नई दिल्‍ली में ही होगा। निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा पुलिस सेवा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से निचले स्तर पर नहीं की जाएगी। हालांकि अभी तक एसपीजी का नेतृत्व महानिरीक्षक रैंक का अधिकारी करता था और इस पद को अतिरिक्त महानिदेशक के तौर पर पदोन्नत किया गया था। गौरतलब है कि, इस संदर्भ में कोई भी नियम या गाइडलाइन जारी नहीं की गई थी। नई अधिसूचना के अनुसार, AIS (All India Service) को छोड़कर स्‍पेशल प्रोटेक्‍शन ग्रुप के दूसरे सदस्यों को छह साल के शुरुआती समय के लिए नियुक्त किया जाएगा।

क्‍या होंगे एसपीजी प्रमुख के कार्य

अधिसूचना के मुताबिक, एसपीजी का प्रमुख समूह का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण, अनुशासन और प्रशासन संबंधी कार्य के लिए जिम्‍मेदार होगा। एसपीजी के निदेशक को केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों, आदेशों और निर्देशों के अलावा अधिनियम में सौंपे गए कर्तव्यों का कार्यान्‍वयन भी देखना होगा।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल

लेटेस्ट न्यूज

आर्टिकल की समाप्ति

© 2023 Bennett, Coleman & Company Limited