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धोखाधड़ी केस में शिल्पा-राज को बॉम्बे HC से झटका, कोर्ट ने कहा-'पहले Rs 60 करोड़ जमा करिए फिर विदेश जाइए'

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि यदि उन्हें विदेश जाना है तो पहले उन्हें 60 करोड़ रुपए जमा करने होंगे, इसके बाद वे विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। बता दें कि आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है, इसलिए दोनों ही जांच एजेंसी या अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकते।

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जालसाजी मामले में शिल्पा शेट्टी को नहीं मिली राहत। तस्वीर-PTI

Photo : PTI

Shilpa Shetty fraud case: 60 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को कोलंबो जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि उन्हें विदेश जाना है तो पहले उन्हें 60 करोड़ रुपए जमा करने होंगे, इसके बाद वे विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। बता दें कि आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है, इसलिए दोनों ही जांच एजेंसी या अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकते।

कोर्ट ने पहले पैसे जमा कराने को कहा

शिल्पा शेट्टी के वकील ने बताया कि शिल्पा शेट्टी को एक यूट्यूब कार्यक्रम के लिए कोलंबो जाना है। यह कार्यक्रम 25 से 29 अक्टूबर तक आयोजित है। हालांकि, जब अदालत ने वकील से पूछा कि क्या उनके पास कोई निमंत्रण है, तो शिल्पा के वकील ने कहा कि जब तक यात्रा की अनुमति नहीं मिल जाती, तब तक कोई निमंत्रण जारी नहीं किया जाएगा। अभिनेत्री ने केवल फोन पर बात की थी। इसके बाद अदालत ने कहा कि दंपति पहले धोखाधड़ी के आरोपों के लिए 60 करोड़ रुपये का भुगतान करें, उसके बाद मामले पर विचार किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी

शिल्पा शेट्टी से EOW ने की पूछताछ

इससे पहले मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने कथित 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में मंगलवार को शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज किया है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने शिल्पा से लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की। EOW के सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने शिल्पा से उनके आवास पर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान, शिल्पा शेट्टी ने अपनी विज्ञापन कंपनी के बैंक खाते में कथित लेनदेन की जानकारी दी। पूछताछ के दौरान, शिल्पा ने पुलिस को कई दस्तावेज उपलब्ध कराए, जिनकी जांच अधिकारी कर रहे हैं।

60 करोड़ रुपये का लोन लिया गया था

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिल्पा के पति राज कुंद्रा ने पुलिस से अपने बयान में कहा कि धोखाधड़ी की शिकायत करने वाले दीपक कोठारी की एनबीएफसी से 60 करोड़ रुपये का लोन लिया गया था। बाद में इसे कोठारी की कंपनी में इक्विटी के तौर पर एडजस्ट किया गया। इस रकम में से 20 करोड़ रुपये का इस्तेमाल सेलेब्रिटी प्रमोशन, ब्रॉडकास्ट के खर्चे समेत अन्य चीजों पर हुआ। विपाशा बासु और नेहा धूपिया को इस काम के लिए पेमेंट की गई थी।

शिल्पा ने 2016 में कंपनी से इस्तीफा दे दिया था

व्यवसायी दीपक कोठारी ने दंपति के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2015 से 2023 के बीच, उन्होंने उन्हें अपनी अब बंद हो चुकी कंपनी-बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड - में 60 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए राजी किया, लेकिन इस राशि का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए किया। दंपति की याचिका के अनुसार, शेट्टी ने सितंबर 2016 में ही कंपनी से इस्तीफा दे दिया था।

Rakesh Kamal Trivedi
राकेश त्रिवेदी author

20 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ टीवी पत्रकारिता में सक्रिय, वर्तमान में TIMES NOW नवभारत में न्यूज़ एडिटर। क्राइम और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म में म... और देखें

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