Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में आरोपी सीएम अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और उजज्वल भुइयां की पीठ ने पांच सितंबर को मामले पर बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीएम केजरीवाल को अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई केस में जमानत दे देता है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे क्योंकि मनी लाॉड्रिंग केस में उन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था उस वक्त वह ईडी के मनी लाॉड्रिंग केस में पहले सेएही जेल में थे।
वरिष्ठ वकील सिंघवी ने CM केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उठाये सवाल
CM अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी और जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा था। केजरीवाल ने दोनों ही आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सीएम केजरीवाल ने याचिकाओं में सीबीआई की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए रिहाई और जमानत देने की मांग की है। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए दलील दी थी कि सीआरपीसी की धारा 41 ए में पूछताछ का नोटिस भेजे बिना सीधे गिरफ्तार करना गैरकानूनी है उन्हें रिहाई दी जानी चाहिए।
