तजिंदर पाल बग्गा को राहत, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक लगाई रोक

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated May 10, 2022, 12:19 PM IST

क्या तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तारी के तलवार से राहत मिल गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी।

तजिंदर पाल बग्गा को राहत, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक लगाई रोक

Tajinder Pal Singh Bagaa :  तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत दी है।पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के राष्ट्रीय सचिव तजिंदर पाल सिंह बग्गा को राहत मिली है। हाई कोर्ट ने मंगलवार को बग्गा की अर्जी पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। बग्गा पर अगली सुनवाई कोर्ट पांच जुलाई को करेगा।

गिरफ्तारी पर रोक बरकरार
अदालत ने बग्गा की गिरप्तारी पर रोक को बरकरार रखा है। इससे पहले सात तारीख को यह मामला टाल दिया गया था। मोहाली की कोर्ट का कहना है कि हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने अपने कर्तव्यों को नहीं निभाया और गैर कानूनी तरीके से बग्गा को छुड़ा लिया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से और दलीलें पेश की जाने वाली है। इससे पहले हरियाणा पुलिस की तरफ से दलील में कहा गया कि उन्होंने कार्रवाई दिल्ली पुलिस की सूचना के आधार पर की। बता दें कि बग्गा की गिरफ्तारी के ठीक बाद उनके पिता ने जनकपुरी थाने में पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। 

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