Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की पत्नी को मिली अंतरिम जमानत, 20 अगस्त को अगली सुनवाई

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Aug 6, 2022, 05:59 PM IST

Money Laundering Case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूनम जैन को एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी। मामले में अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।

Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की पत्नी को मिली अंतरिम जमानत, 20 अगस्त को अगली सुनवाई
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Money Laundering Case: दिल्ली की एक कोर्ट ने शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को अंतरिम जमानत दे दी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूनम जैन को एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी। मामले में अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।

सत्येंद्र जैन की पत्नी को मिली अंतरिम जमानत

30 मई को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने किया था गिरफ्तार

इससे पहले 30 मई को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। एक महीने पहले ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में आम आदमी पार्टी के मंत्री के परिवार से जुड़ी 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। इससे पहले दिल्ली की एक कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और आठ अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की संलिप्तता के बारे में पर्याप्त सबूत हैं।

कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आरोपी की संलिप्तता के बारे में प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं। इसे देखते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध का संज्ञान लिया जाता है। इस बीच दिल्ली की कोर्ट ने मामले के सिलसिले में सत्येंद्र जैन की पत्नी को अंतरिम जमानत दे दी। 

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