Haryana Guidelines: हरियाणा ने जारी की नई गाइडलाइंस, खोला गया दिल्ली से लगा बॉर्डर, लोगों को मिलेगी राहत

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jun 1, 2020, 08:16 AM IST

Haryana Unlock 1 Guidelines: आज यानी 1 जून से हरियाणा में अंतरराज्यीय और अंतरजिला आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होगी। राज्य सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

Haryana Guidelines: हरियाणा ने जारी की नई गाइडलाइंस, खोला गया दिल्ली से लगा बॉर्डर, लोगों को मिलेगी राहत

नई दिल्ली: हरियाणा सरकार ने आज से शुरू हो रहे लॉकडाउन के अगले चरण के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। आज से अंतरराज्यीय सीमाओं को खोलने का फैसला किया गया है, जिसमें दिल्ली से लगने वाले उसके बॉर्डर भी शामिल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार देर रात अपने कुछ वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की और केंद्र के नए बंद दिशानिर्देशों पर यह फैसला लिया। तीन घंटे तक चली बैठक में यह फैसला लिया गया कि लोगों और सामान की अंतरराज्यीय और अंतरजिला आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक पाबंदी लागू होगी।

इससे गुरुग्राम और फरीदाबाद के उन लोगों को फायदा होगा, जिन्हें काम करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर सील किए जाने से यहां के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर लंबा-लंबा जाम लग जाया करता था। 

इसके साथ ही प्रदेश में आठ जून से धार्मिक स्थल, होटल और मॉल भी खुलेंगे। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि टैक्सी और कैब मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) के अनुसार चलती रहेंगी। खेल गतिविधियां अब पहले के 7 बजे के बजाय 5 बजे से शुरू की जा सकती हैं।

रात 9 से सुबह 5 बजे तक रोक जारी

राज्य ने शादी में अधिकतम 50 मेहमानों और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों की उपस्थितियों की अनुमति दी है। बड़े सार्वजनिक समारोहों या सभाओं पर अभी प्रतिबंध जारी रहेगा। जिला मजिस्ट्रेटों को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने संबंधित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक व्यक्तियों की आवाजाही पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की स्वतंत्रता है। 

चरणबद्ध तरीके से हटेगा प्रतिबंध

इसके अलावा जनता को सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों और परिवहन का उपयोग करते समय अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने की सलाह दी गई है। दिशा-निर्देश कहते हैं कि राज्य सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित क्षेत्रों को खोलेगी।

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