Delhi Lockdown Guidelines: केजरीवाल की अहम घोषणा- शर्तों के साथ ई-रिक्शा, बस, ऑटो चालू

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated May 18, 2020, 05:48 PM IST

Delhi Lockdown Guideline: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद ने सोमवार को लोगों से एक बार फिर राजधानी के लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की।

Delhi Lockdown Guidelines: केजरीवाल की अहम घोषणा- शर्तों के साथ ई-रिक्शा, बस, ऑटो चालू

Delhi Lockdown 4 Guidelines: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को राजधानी में लॉकडाउन के दौरान शर्तों के साथ बस, ऑटो और ई-रिक्शा चलाने की इजाजत दी। इसके पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से रविवार को जारी गाइडलाइन बहुत हद तक दिल्ली सरकार की ओर से भेजे गए सुझावों के अनुरूप है। केजरीवाल ने कहा कि अब यह समय पाबंदियों में कुछ ढील देने का है। बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले बढ़कर 1050 हो गए हैं। इनमें से 4485 लोगों को उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है जबकि 160 लोगों की मौत हुई है।  

मीडिया को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार सभी मरीजों की जान बचाने की कोशिश की है। कोरोना का संकट अभी कई महीनों तक खत्म नहीं होने वाला है। हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में मेट्रो, स्कूल और होटल, सिनेमा हॉल में बंद रहेंगे। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा। मास्क पहनना सबके लिए जरूरी होगा।

इन सेवाओं को मिली इजाजत

  • ई-रिक्शा, ऑटो चालू होंगे लेकिन इनमें एक यात्री को बैठने की अनुमति होगी
  • बसें चलेंगी लेकिन इनमें 20 यात्री ही सवार होंगे।
  • रेस्तरां खुलेंगे लेकिन ये केवल होम डिलीवरी करेंगे।
  • कन्स्ट्रक्शन का काम शुरू होगा और इसमें केवल दिल्ली में रहने वाले मजदूर काम करेंगे। 
  • शादी समारोह में 50 लोगों की अनुमति होगी।
  • अंत्येष्टि समाराह में 20 लोग शामिल हो सकेंगे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी में अभी सैलून, स्पा और नाई की दुकानें अभी बंद रहेंगी। साथ ही शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक घर से बाहर निकलने पर रोक जारी रहेगी। हालांकि, इस दौरान जरूरी सेवाओं के लिए बाहर निकलने पर इजाजत होगी। टैक्सी और कैब में एक समय में दो लोगों के यात्रा करने पर छूट होगी। 

केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन में कारपूलिंग अथवा कार-शेयरिंग की भी इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा, 'लॉकडाउन के दौरान ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा और साइकिल रिक्शा की इजाजत होगी लेकिन इन वाहनों में सिर्फ एक यात्री के बैठने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। बसे चलेंगी लेकिन इनमें 20 यात्री ही बैठेंगे। बसों में बैठाने से पहले यात्रियों को स्क्रीनिंग होगी।  परिवहन विभाग सभी बस स्टेशनों पर एवं बस के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना सुनिश्चित करेगा।'

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के कार्य की इजाजत दी गई है लेकिन इसमें वही मजदूर काम करेंगे जो अभी राजधानी में हैं। कंस्ट्रक्शन में अभी दूसरे राज्यों के मजदूरों को काम करने की अनुमति नहीं होगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कि निजी कार्यालय अपने सभी कर्मचारियों के साथ कामकाज शुरू कर सकते हैं लेकिन उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि उनके ज्यादातर कर्मचारी वर्क फ्राम होम विकल्प को चुनें। बाजार खुल सकते हैं लेकिन दुकानों को ऑड-ईवन फॉर्मूले का पालन करना होगा। बिना दर्शकों वाले खेल कॉम्पलेक्स एवं स्टेडियम खोले जा सकते हैं। 

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