Gyanvapi Case: जिस वजूखाने में मिला शिवलिंग, वहां वजू करने वालों पर हो FIR, कोर्ट में आवेदन

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated May 23, 2022, 03:57 PM IST

एक वकील ने वाराणसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में कथित तौर पर वजू करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एक आवेदन दायर किया है। वजूखाने में शिवलिंग पाए जाने की बात कही गई थी।

Gyanvapi Case: जिस वजूखाने में मिला शिवलिंग, वहां वजू करने वालों पर हो FIR, कोर्ट में आवेदन

जहां एक तरफ वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी के मसले पर सुनवाई हो रही है। वहीं दूसरी तरफ एक अधिवक्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष 156 (3) सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया है, जिसमें मस्जिद में स्थित वजुखाना में कथित तौर पर 16 से 19 मई के बीच वजू करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए (2) और 505 (3) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की अपील की गई है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहां शिवलिंग पाया गया है।

वाराणसी की जिला अदालत में आज ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। वाराणसी कोर्ट ने फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रखा है। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, इस आधार पर कि इस मामले की आगे की प्रक्रिया क्या होगी। अगली तारीख सुनवाई की क्या होगी। इस पर फैसला कल आएगा। एक प्रक्रिया बनाई जाएगी उसके आधार पर ही इस मामले की सुनवाई आगे होगी।

इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने मस्जिद में मिले शिवलिंग की सुरक्षा करने और नमाज जारी रखने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को वजू के लिए पानी की व्यवस्था करने का आदेश दिया था। 

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