2002 Gujarat Riots Case: तीस्ता सीतलवाड़ ने अहमद पटेल के साथ संबंधों पर एसआईटी के आरोप से किया इनकार, 20 जुलाई को होगी सुनवाई

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jul 18, 2022, 08:43 PM IST

2002 Gujarat Riots Case: हाल ही में तीस्ता सीतलवाड़ का करीबी सहयोगी रईस खान पठान ने उसके खिलाफ गवाही दी और वह गुजरात पुलिस एसआईटी का गवाह बना था। 

2002 Gujarat Riots Case: तीस्ता सीतलवाड़ ने अहमद पटेल के साथ संबंधों पर एसआईटी के आरोप से किया इनकार, 20 जुलाई को होगी सुनवाई
Photo Credit: ANI

2002 Gujarat Riots Case: गुजरात पुलिस द्वारा दो दिन पहले तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका का विरोध किया गया था। गुजरात पुलिस ने तीस्ता सीतलवाड़ पर 2002 के दंगों के बाद कांग्रेस के अहमद पटेल के साथ मिलकर राज्य सरकार को गिराने की साजिश का हिस्सा होने का आरोप लगाया था। हालांकि तीस्ता सीतलवाड़ ने इन आरोपों से इनकार किया है।

अहमद पटेल के साथ संबंधों से तीस्ता सीतलवाड़ का इनकार

साथ ही तीस्ता सीतलवाड़ ने अहमदाबाद में सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट में अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अहमद पटेल से पैसे लेने और हलफनामे से छेड़छाड़ करने से भी इनकार किया। अहमदाबाद की अदालत 20 जुलाई को सुनवाई फिर से शुरू करेगी। हाल ही में तीस्ता सीतलवाड़ का करीबी सहयोगी रईस खान पठान ने उसके खिलाफ गवाही दी और वह गुजरात पुलिस एसआईटी का गवाह बना था। 

20 जुलाई को अहमदाबाद की अदालत में होगी सुनवाई

एक गवाह के बयानों का हवाला देते हुए एसआईटी ने कहा कि दिवंगत अहमद पटेल के इशारे पर साजिश को अंजाम दिया गया। कथित तौर पर 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के बाद अहमद पटेल के कहने पर तीस्ता सीतलवाड़ को 30 लाख रुपए मिले। 2002 के गुजरात दंगों के मामले में कथित तौर पर सबूत गढ़ने के आरोप में एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्रीकुमार के साथ गिरफ्तार किया गया था। 

तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 468 (जालसाजी) और 194 (पूंजीगत अपराध के लिए दोषसिद्धि हासिल करने के इरादे से झूठे सबूत देना या गढ़ना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
 

End of Article