17 महीने बाद जेल से रिहा हुए मनीष सिसोदिया, तिहाड़ से सीधे जा रहे सीएम हाउस
Breaking News: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया ने कहा कि 'आपके प्यार की बदौलत बाहर आया, संविधान की ताकत की बदौलत केजरीवाल बाहर आएंगे।'
जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया।
Manish Sisodia Released From Jail: आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से रिहा किया गया। वो जेल से बाहर आ चुके हैं और अब तिहाड़ जेल से सीधे सीएम हाउस जाएंगे। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया 17 महीने से जेल में बंद थे, वह आज जेल से रिहा हो गए हैं।
सिसोदिया का दावा- जल्द बाहर आएंगे केजरीवाल
जानकारी के अनुसार तिहाड़ जेल से निकलने के बाद अब मनीष सिसोदिया सीधे सीएम हाउस जा रहे हैं, जहां वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद ये कहा कि 'आपके प्यार की बदौलत बाहर आया, संविधान की ताकत की बदौलत केजरीवाल बाहर आएंगे।'
अदालत ने जेल से रिहा करने का दिया था आदेश
इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आबकारी नीति से जुड़े मामलों में उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सिसोदिया के अधिवक्ताओं की ओर से मुचलकों और जमानत राशियों के भुगतान को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया।
सिसोदिया को जमानत देते हुए अदालत ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की दो जमानत राशियों के भुगतान पर सिसोदिया को जमानत दे दी। पीठ ने कहा कि सिसोदिया 17 महीने से जेल में बंद हैं, जबकि मामले की सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है, जिसकी वजह से वह शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं।
पीठ ने कहा कि इन मामलों में जमानत के लिए उन्हें निचली अदालत में भेजना न्याय का उपहास होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि निचली अदालतें और उच्च न्यायालय यह स्वीकार करें कि जमानत का सिद्धांत एक नियम है और जेल एक अपवाद है।
सिसोदिया 26 फरवरी 2023 को हुए थे गिरफ्तार
मनीष सिसोदिया को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी 2023 को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार किया था। बाद में यह नीति रद्द कर दी गई थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें धनशोधन के मामले में नौ मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। धनशोधन का यह मामला सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है। सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।
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आयुष सिन्हा author
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