Elvish Yadav Snake Venom Case: मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव साल 2023 में सांप के जहर के मामले में पूरी तरह फंस गए थे. इस मामले में एल्विश जेल तक पहुंच गए थे और टीवी इंडस्ट्री में उनके काम पर भी बुरा असर पड़ा था लेकिन अब यूट्यूबर को सांप के जहर की तस्करी के मामले में बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की एल्विश यादव के खिलाफ सांप के जहर मामले में एफआईआर को रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के कदम से यूट्यूबर काफी खुश हैं और उन्होंने भी सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
इस मामले में न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि NDPS एक्ट, 1985 की धारा 2(23) के तहत जिस कथित साइकोट्रॉपिक पदार्थ की बात कही गई, वह कानून की निर्धारित सूची (Schedule) में शामिल ही नहीं है. कोर्ट की तरफ से यह भी बताया गया कि एल्विश यादव के पास से कोई भी जहर जैसा कुछ नहीं मिला था और चार्जशीट में केवल यह आरोप था कि उन्होंने एक सहयोगी के जरिए ऑर्डर दिया था. इन तथ्यों को देखते हुए अदालत ने माना कि NDPS एक्ट का इस्तेमाल इस मामले में कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है.
एल्विश यादव ने किया रिएक्ट
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर एल्विश यादव ने रिएक्ट किया है. एल्विश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा एक न्यूज आर्टिकल ट्विटर पर शेयर किया है और उसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 'सत्यमेव ज्यते.' इसके साथ ही एल्विश ने हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी लगाया है.
क्या है मामला
बता दें कि साल 2023 में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नोएडा में एक रेप पार्टी में छापेमारी की थी, जिसमें नशे के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल का आरोप था. एल्विश यादव पर आरोप लगाया गया कि वह सांप के जहर की तस्करी करते हैं. उन दिनों एल्विश के कई वीडियो खतरनाक सांप के साथ भी आए, जिस वजह से ये मामला और गंभीर हो गया. इस मामले में एल्विश यादव को गिरफ्तार भी किया गया था लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई.
