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Kangana Ranaut को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत, बिना इजाजत इस्तेमाल नहीं होगी तस्वीर और आवाज

बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी तस्वीरों और वीडियो के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए मेटा को फर्जी वीडियो हटाने का आदेश दिया है।

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कंगना रनौत को मिली राहत (pic credit-instagram)

Kangana Ranaut Got Relief: बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की तस्वीरों और वीडियो का गलत इस्तेमाल करने वालों पर अब शिकंजा कसने वाला है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एआई से बनाए गए फर्जी वीडियो, बदली हुई तस्वीरों और झूठे बयानों के जरिए उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। साथ ही, मेटा को ऐसे कंटेंट हटाने का आदेश दिया है। आइए पूरी बात जानते है इस रिपोर्ट में...(Times Now Navbharat पर ये भी पढ़ें-गोविंदा-करिश्मा के अफेयर की अफवाहों पर Somy Ali का बड़ा खुलासा, बताई उस दौर की सच्चाई)

कंगना रनौत को मिली राहत

कंगना रनौत ने अपनी तस्वीरों और वीडियो के गलत इस्तेमाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि सोशल मीडिया और कई वेबसाइटों पर उनके नाम से झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। उनकी तस्वीरों और वीडियो में भी बदलाव करके उन्हें गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। इतना ही नहीं, एआई की मदद से ऐसे नकली वीडियो भी बनाए गए, जिनमें कंगना को ऐसी बातें कहते दिखाया गया, जो उन्होंने कभी कही ही नहीं। इस मामले में जस्टिस विकास महाजन ने कंगना को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि उनकी मर्जी के बिना उनके नाम, तस्वीर और आवाज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह रोक नकली वीडियो बनाने, झूठे भाषण दिखाने, गलत प्रचार करने और कंगना बनकर लोगों को धोखा देने वाले वीडियो और पोस्ट पर भी लागू होगी।

इस मामले में कोर्ट ने मेटा को आदेश दिया है कि वह आदेश की कॉपी मिलने के 72 घंटे के अंदर कंगना से जुड़े गलत वीडियो और पोस्ट हटा दे। वहीं, संबंधित विभागों से कहा गया है कि वे ऐसी वेबसाइटों को दो हफ्ते के अंदर बंद करने के लिए जरूरी कदम उठाएं। कोर्ट ने कहा कि कंगना एक जानी-मानी हस्ती हैं और उन्हें अपने नाम, तस्वीर और आवाज के इस्तेमाल पर अधिकार है। उनकी मर्जी के बिना इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि नकली वीडियो और झूठे बयान देखकर लोग धोखा खा सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि कंगना ने सच में ऐसी बातें कही हैं या ऐसे काम किए हैं, जिनसे उनका कोई लेना-देना नहीं है। इस आदेश से कंगना को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। अब उनकी मर्जी के बिना उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल करने पर रोक रहेगी। इस मामले में आगे भी सुनवाई होगी।

Kumar Sarash
कुमार सरसauthor

कुमार सरस टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में एंटरटेनमेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं। उनकी लेखन शैली सरल, स्पष्ट और रोचक है, जो पाठकों को तुरंत जोड़ लेती है। कुमार सरस को बॉलीवुड, टीवी और OTT की ट्रेंडिंग खबरों पर काम करने में खास रुचि है। अब तक उन्होंने 2,500 से अधिक आर्टिकल्स लिखे हैं, जिनमें ब्रेकिंग न्यूज़, एक्सक्लूसिव अपडेट्स और एंटरटेनमेंट फीचर्स शामिल हैं।

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