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Assembly Election: वोटर लिस्ट में है नाम और नहीं है वोटर आईडी, तो घबराइए नहीं, हैं और 12 विकल्प

  • Edited by: शिशुपाल कुमार
  • Updated Nov 17, 2023, 12:18 AM IST

Assembly Election:​ मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को मतदान के लिए बेहतर सुविधा मुहैया कराने की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में हैं और उन तक मतदाता पर्ची नहीं पहुंची है, वो वोटर आईडी के अलावा 12 विकल्पों के जरिए भी मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं।

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चुनाव में वोटिंग के लिए जरूरी हैं ये डॉक्यूमेंट्स

Photo : PTI

Assembly Election: शुक्रवार को मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग है। चुनाव आयोग और मतदाता वोटिंग के लिए तैयार हैं। चुनावों के दौरान अक्सर देखा गया है कि कई वोटर का लिस्ट मतदाता सूची में तो होता है, लेकिन उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं होता है, जिससे उन्हें लगता है कि वो वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई अन्य डॉक्यूमेंट इसके लिए मान्य होते हैं। इस चुनाव के लिए भी 12 अन्य डॉक्यूमेंट्स को चुनाव आयोग ने वोटिंग के लिए मान्य किया है।

कई अहम कदम

मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को मतदान के लिए बेहतर सुविधा मुहैया कराने की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में हैं और उन तक मतदाता पर्ची नहीं पहुंची है, वो वोटर आईडी के अलावा 12 विकल्पों के जरिए भी मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, विधानसभा निर्वाचन 2023 में सभी मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की है। क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केंद्र का क्रमांक, पता, निर्वाचक नामावली में क्रमांक राज्य और जिले का हेल्पलाइन नम्बर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे।

क्या हैं 12 अन्य विकल्प

यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में है, तो मतदान के लिए फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार या पीएसयू या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों या विधायकों या एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर 17 नवंबर को मतदान कर सकता है।

NRI के लिए विकल्प

अप्रवासी भारतीय मतदाताओं (एनआरआई) को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। फोटो ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने से मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा।

शिशुपाल कुमार
शिशुपाल कुमारauthor

शिशुपाल कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क में कार्यरत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें 13 वर्षों का अनुभव हासिल है। राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय और क्राइम रिपोर्टिंग में गहरी रुचि और मजबूत पकड़ के साथ वे समाचारों की बारीकियों को समझने और उन्हें प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। शिशुपाल ने अपने करियर की शुरुआत एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के रूप में की, जहां उन्होंने प्रोडक्शन से लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग तक पत्रकारिता के कई महत्वपूर्ण पहलुओं में काम किया। फील्ड रिपोर्टिंग और डेस्क दोनों स्तरों पर उनकी दक्षता है। अब तक शिशुपाल कुमार 15,000 से अधिक खबरें प्रकाशित कर चुके हैं। वह ब्रेकिंग न्यूज, रियल-टाइम कवरेज, डेटा-आधारित विश्लेषण और एक्सप्लेनर लिखने में खास महारत रखते हैं। उनकी स्टोरीज तथ्यों की सटीकता और सहज भाषा की वजह से पाठकों पर मजबूत प्रभाव छोड़ती हैं।

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