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UP Police Exam Cancelled: यूपी पुलिस हेड रेडियो ऑपरेटर परीक्षा रद्द, जानें अब कब होगा एग्जाम

UP Police Head Radio Operator Exam Cancelled: यूपी पुलिस हेड रेडिया ऑपरेटर भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब पुलिस विभाग नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी।

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यूपी पुलिस रेडिया हेड ऑपरेटर

Photo : Times Now Digital

UP Police Head Radio Operator Exam Cancelled: यूपी पुलिस हेड रेडिया ऑपरेटर भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब पुलिस विभाग नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। यूपी पुलिस के रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली-2015 के मौजूदा नियमों के तहत केवल डिप्लोमा धारक इंजीनियर ही इस पद के लिए आवेदन के पात्र थे। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू किया जा सकता है।

यूपी पुलिस में रेडियो हेड ऑपरेटर या हेड ऑपरेटर मैकेनिक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने के हकदार सिर्फ डिप्लोमा धारक ही हैं। नियमों के तहत डिग्री धारक इंजीनियरों को आवेदन करने का अधिकार नहीं है। छह जनवरी, 2022 को 936 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म लिए जा रहे थे।

UP Police में कितने पदों पर भर्ती?

कोर्ट के इस फैसले के बाद अब पुलिस विभाग नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। पुलिस विभाग की ओर से 2022 में रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती निकाली थी। इस भर्ती परीक्षा में 40 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जारी नियमों में पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा बदलाव कर डिग्रीधारक इंजीनियरों को भी आवेदन करने का हकदार मान लेने के आदेश को कोर्ट ने बिना अधिकार का आदेश माना है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, साल 2022 में पुलिस भर्ती बोर्ड ने हेड रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती निकाली थी। विभाग द्वारा जारी विज्ञापन में योग्यता के तौर पर डिप्लोमा डिग्री मांगी गई थी। भर्ती बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने एक प्रस्ताव पास कर डिग्री धारकों को भी आवेदन के लिए योग्य कर दिया था। इसके बाद बहुत से डिग्री धारकों ने भी आवेदन कर दिया।

हालांकि, भर्ती बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने डिग्री धारकों को योग्य माने जाने के प्रस्ताव को निरस्त किया था। इस फैसले के खिलाफ डिग्री धारकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसपर इलाहाबाद कोर्ट में जस्टिस आलोक माथुर की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया था।

Ravi Mallick
Ravi Mallickauthor

<p>सर्वविद्या की राजधानी कहे जाने वाले वाराणसी का रहने वाला हूं। यहीं से पढ़ाई की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए लखनऊ आया और स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली।पढ़ाई के दौरान लखनऊ में रहकर 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव को करीब से देखा। डिजिटल युग में पत्रकारिता की शुरुआत अमर उजाला से हुई। इस दौरान कोरोना महामारी में जूझ रही जिंदगियों को देखा, उसके बारे में लिखा और लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया।साल 2020 से TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ा रहा। यहां शुरुआत दूनिया की खबरों से हुई। फ‍िर एजुकेशन सेक्शन के साथ काम करते हुए 3 साल पूरे कर लिए। रोजगार, स्कूली शिक्षा, बोर्ड परीक्षा और रिजल्ट पर काम करने का मौका मिला। स्कूली शिक्षा से लेकर नौकरी तक की खबरों पर काम करना पसंद है। युवाओं को बेहतर करियर ऑप्शन, करंट अफेयर्स और नई वैकेंसी के बारे में बताना अच्छा लगता है। बोर्ड परीक्षा हो या UPSC, JEE और NEET एग्जाम टॉपर्स से बात करना और उनकी स्ट्रेटजी के बारे में जानना पसंद है। युवाओं को प्रेरित करने के लिए उनके बीच के मुद्दों को उठाना और सही व सटीक जानकारी देना ही मेरी प्राथमिकता है। फरवरी 2024 से Times Network में timesnowhindi.com के एजुकेशन टीम के साथ जुड़ा हूं।</p>

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