एजुकेशन

Hungary में पढ़ाई के लिए क्या हैं वीजा नियम? जानें पार्ट-टाइम नौकरी को लेकर क्या हैं रूल्स

यूरोप में स्थित Hungary, बीते कुछ सालों से लगातार भारतीय और अन्य देशों को छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लेकिन इसके लिए छात्रों को यहां के वीजा नियम के बारे में भी जानना जरूरी है।

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Hungary Student Visa Ru (Photo - AI)

Hungary Student Visa Rule: यूरोप के केंद्र में स्थित हंगरी (Hungary) भारतीय छात्रों के बीच उच्च शिक्षा के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन चुका है। अपनी कम लागत, क्वालिटी एजुकेशन और प्रसिद्ध 'स्टाइपेंडियम हंगारिकम' (Stipendicum Hungaricum) जैसी स्कॉलरशिप योजनाओं के कारण हर साल हजारों भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए यहां का रुख करते हैं। हालांकि, हंगरी में पढ़ाई का सपना पूरा करने के लिए वहां के वीजा नियमों और पढ़ाई के साथ पार्ट-टाइम काम से जुड़े कानूनी प्रावधानों को समझना बेहद जरूरी है। आईए जानते हैं कि हंगरी में पढ़ाई के लिए कौन सा वीजा चाहिए होता है।

हंगरी के लिए स्टडी वीजा नियम

भारत या गैर-यूरोपीय संघ देशों के छात्रों को 90 दिनों से अधिक की पढ़ाई के लिए टाइप-डी लॉन्ग-टर्म स्टडी वीजा (Type D Visa) लेना होगा। इसलिए उन्हें यूनिविर्सिटी का ऑफर लेटर के साथ आपको फाइनेंशियल प्रूफ भी सबमिट करना होता है।

यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर: वीजा आवेदन की पहली शर्त है कि आपका चयन हंगरी के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थान में हुआ हो और आपके पास उनका आधिकारिक ऑफर लेटर होना चाहिए।

वित्तीय क्षमता का प्रमाण: छात्र को फाइनेंशियल प्रूफ साबित करना होता है। यह साबित करने के लिए होता है कि छात्र के पास पढ़ाई और रहने का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त धन है। उम्मीदवारों को बता दें कि इसके लिए बैंक अकाउंट में लगभग लगभग 5 से 7 लाख रुपये प्रति वर्ष का बैलेंस या स्कॉलरशिप का प्रमाण दिखाना होता है।

स्वास्थ्य बीमा: कम से कम €30,000 की मेडिकल कवरेज वाला वैध हेल्थ इंश्योरेंस होना अनिवार्य भी है।

रहने की व्यवस्था: यूनिवर्सिटी हॉस्टल अलॉटमेंट लेटर या रेंट एग्रीमेंट जमा करना होता है।

रेजिडेंस परमिट: हंगरी पहुंचने के बाद छात्रों को 'National Directorate-General for Aliens Policing' (NDGAP) के जरिए अपना 'स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट' प्राप्त करना होता है।

पढ़ाई के साथ पार्ट-टाइम नौकरी के क्या हैं नियम?

हंगरी में पढ़ाई कर रहे अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अपने रहने का या अन्य खर्चों में मदद के लिए पार्ट-टाइम काम करने की कानूनी अनुमति है। बशर्ते यह है कि सेमेस्टर या अकादमिक सत्र के दौरान अंतरराष्ट्रीय छात्र प्रति सप्ताह अधिकतम 24 घंटे काम कर सकते हैं।आधिकारिक शैक्षणिक छुट्टियों (जैसे समर या विंटर वेकेशन के दौरान छात्र वर्ष में 90 दिनों तक फुल-टाइम (8 घंटे प्रतिदिन) काम कर सकते हैं।

क्या पार्ट-टाइम करने के लिए वर्क परमिट की जरूरत है?

छात्रों को बता दें कि स्टडी वीजा के साथ पार्ट टाइम नौकरी और शैक्षणिक छुट्टियों के बीच फुल टाइम जॉब करने के लिए उन्हें अलग से वर्क परमिट की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास वैध 'स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट' है, तो आपको 24 घंटे प्रति सप्ताह के सीमित काम के लिए अलग से वर्क परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होती।

पार्ट-टाइम नौकरी के लिए जरूरी नियम

काम शुरू करने से पहले छात्र के पास हंगरी की टैक्स अथॉरिटी (NAV) द्वारा जारी टैक्स नंबर (Adóazonosító jel) होना अनिवार्य है।

क्या है हंगरी का औसत वेतन

हंगरी में छात्रों को औसतन 1,500 से 2,500 HUF (हंगेरियन फ़ोरिंट) प्रति घंटा (लगभग €4 से €6.50 प्रति घंटा / ₹350 से ₹600 प्रति घंटा) मिलता है।

पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब-सीकिंग वीजा

डिग्री पूरी करने के बाद, छात्र अपने रेजिडेंस परमिट को 'Study-to-Work' या 'Job-Seeking Residence Permit' में बदल सकते हैं। यह परमिट पास-आउट छात्रों को नौकरी खोजने या अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए हंगरी में 9 महीने तक रुकने का कानूनी अवसर देता है। इससे आपको अपने करियर की शुरुआत करने का एक बेहतरीन अवसर मिलेगा।

Varsha Kushwaha
वर्षा कुशवाहाauthor

वर्षा कुशवाहा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की एजुकेशन डेस्क पर बतौर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और पिछले 5 वर्षों से मीडिया में सक्रिय हैं। जर्नलिज़्म में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा पूरा करने के बाद उन्होंने न्यूज रूम में तेजी, सटीकता और गहराई के साथ काम करते हुए अपनी मजबूत संपादकीय पहचान बनाई है। वर्षा की विशेषज्ञता हाइपर-लोकल खबरों, इवेंट कवरेज और स्टेट पॉलिटिक्स से जुड़ी रिपोर्टिंग में भी है। अब तक वर्षा कुशवाहा 8,000 से अधिक खबरें लिख चुकी हैं, जिनमें कई अहम लोकल रिपोर्ट्स, एजुकेशन और करियर की खबरें तथा फीचर-आधारित स्टोरीज शामिल हैं।

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