UP Government School Uniform Order: उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों की ओर से कक्षाओं की बंकिंग को रोकने के लिए मॉल, रेस्तरां और पार्क सहित सार्वजनिक स्थानों पर यूनिवफॉर्म यानी स्कूल ड्रेस पहनकर छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जिला प्रशासकों को पत्र लिखकर नई नीति पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है।
जिला प्रशासकों को लिखे अपने पत्र में, बाल अधिकार आयोग की प्रमुख शुचित्रा चतुर्वेदी ने कहा, 'यह हमारे संज्ञान में आया है कि लड़के और लड़कियां स्कूल के समय में स्कूल बंक करने के बाद मॉल, रेस्तरां, पार्कों में घूमते हैं। इससे अवांछित घटनाएं हो सकती हैं। ऐसा होने से रोकने के लिए, सार्वजनिक स्थानों से स्कूल के समय में यूनिफॉर्म पहनने वाले छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए।'
आयोग ने जिला प्रशासन को नीति लागू करने और उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सभी जिलों के जिलाधिकारियों को इस आदेश पर कार्रवाई कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश जारी किया गया है।
यह प्रतिबंध प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के स्कूली बच्चों सहित स्कूल जाने वाले बच्चों पर लागू होगा है। कुछ मामलों में, कक्षा 11 और कक्षा 12 के छात्र जूनियर कॉलेजों में प्रवेश लेते हैं, हालांकि उन पर भी आदेश लागू किया जा सकता है।
यह आदेश यह देखते हुए पारित किया गया है कि बड़ी संख्या में छात्र स्कूल जाने के लिए घर से निकलते हैं लेकिन अक्सर कक्षाएं छूट जाती हैं और समय बिताने के लिए कहीं और चले जाते हैं।
इस बीच, पांच प्रतिष्ठित स्कूलों के लगभग 200 छात्रों ने तीन गिरोहों - 'तांडव', 'माया' और 'अमर' का गठन किया है - जो शहर में लड़ाईयों में शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, छात्र एक-दूसरे पर हमला करते थे और क्रूड बम भी एक-दूसरे पर फेंकते थे।

