Maharashtra News: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में तीन दिन पहले एक कार के खाई में गिरने से एक महिला की मौत को लेकर पुलिस ने उसके पुरूष मित्र के खिलाफ मामला दर्ज किया है । एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (ए) के तहत लापरवाही से हुई मौत का आरोप लगाया गया है, क्योंकि उसने महिला को यह जाने बिना कार की चाबी सौंप दी थी कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं।
गलती से एक्सीलेटर दबा दिया था
उन्होंने बताया कि मृतका की पहचान श्वेता सुरवसे (23) के तौर पर की गयी है, और सोमवार की दोपहर हुई दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब उसकी कार रिवर्स गियर में थी और उसने गलती से एक्सीलेटर दबा दिया। पुलिस ने पहले बताया था कि उसका दोस्त सूरज मूले उसका वीडियो बना रहा था। वाहन पीछे की ओर गया और क्रैश बैरियर तोड़ते हुये घाटी में जा गिरा। यह घटना सुलिभंजन इलाके में हुयी। बचावकर्मियों को युवती और वाहन तक पहुंचने में एक घंटा लग गया। उन्होंने बताया कि उसे पास के अस्पताल में ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
बॉयफ्रेंड के खिलाफ मामला दर्ज
खुल्ताबाद पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को मूले के खिलाफ लापरवाही से मौत का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कहा, हम कानून के दिशा-निर्देशों के अनुसार आरोपी को नोटिस जारी करेंगे। श्वेता के रिश्ते की बहन प्रियंका यादव ने आरोप लगाया कि यह सुनियोजित हत्या है । यादव ने कहा हमें घटना के पांच-छह घंट बाद श्वेता की मौत के बारे में बताया गया। उसने न कभी कोई रील बनाई और न उसे सोशल मीडिया मंचों पर पोस्ट किया। आरोपी ने हत्या की योजना बनाई थी और उसे वह शहर से 30-40 किलोमीटर दूर ले गया।
