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Maharashtra: पति बना कातिल! पत्नी पर हुआ शक तो गला घोंटा और शव को दफनाया, अब पुलिस ने दबोचा

  • Edited by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Mar 19, 2024, 06:01 PM IST

Maharashtra Crime News: पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते एक पति कातिल बन गया। वारदात महाराष्ट्र के ठाणे जिले की है। जहां एक पति ने शक के बिनाह पर पत्नी की की हत्या कर शव को दफना दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही भिवंडी तालुका के गांव अंगांव से शव को बरामद कर लिया गया है।

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सांकेतिक तस्वीर। (साभार: Freepik)

Crime News: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने एक व्यक्ति को कथित रूप से गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर उसके शव को एक जर्जर मकान में दफनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि भिवंडी तालुका के गांव अंगांव से शव को बरामद कर लिया गया है।

पांच मार्च से पत्नी के लापता होने की शिकायत

गणेशपुरी पुलिस थाने के सहायक उप निरीक्षक धर्मराज सोनके ने कहा, 'पुलिस के एक गश्ती दल को सूचना मिली कि अंबरनाथ की निवासी ज्योत्सना शेलार पांच मार्च से लापता है। रिश्तेदारों ने शिवाजी नगर पुलिस थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।' पुलिस ने जांच शुरू की और कुछ सुराग मिले, जिसके आधार पर महिला के पति दिगंबर शेलार को हिरासत में ले लिया गया। अधिकारी ने बताया कि सख्ती से पूछताछ के बाद उसने स्वीकार लिया कि उसने ही पत्नी की हत्या कर उसका शव अपने पैतृक गांव अंगांव के एक जर्जर घर में दफना दिया था।

पत्नी पर शक हुआ तो शुरू हो गया झगड़ा

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि शादी के बाद कुछ महीनों तक ही दोनों साथ रहे। जब पति पत्नी के चरित्र पर संदेह करने लगा तो दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि इससे तंग होकर महिला ने उसके साथ रहना बंद कर दिया और अंबरनाथ में अपने मायके चली गई। पांच मार्च को आरोपी उससे मिला और उसे अपने साथ गांव चलने को कहा। पुलिस ने बताया कि गांव पहुंचने पर उसने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी, और शव को दफना दिया।

दफनाई हुई जगह से बरामद हुआ शव

पुलिस ने आरोपी द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर महिला के शव को दफनाई हुई जगह से बाहर निकाला। अधिकारी ने बताया कि 12 दिन बाद बाहर निकाला गया शव सड़ चुका है और उसे पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के जे जे अस्पताल भिजवा दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत नष्ट करना) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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