Delhi Riots: दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या हो गई थी। इस मामले में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन का नाम सामने आया था। अब कोर्ट ने इस मामले में ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या का आरोप तय कर दिया है।
10 अन्य आरोपी
ताहिर हुसैन के साथ-साथ दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने अंकित शर्मा की हत्या के मामले में 10 अन्य लोगों के खिलाफ भी हत्या का आरोप तय किया है। ताहिर हुसैन और 10 अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 153ए, 302, 365, 120बी, 149, 188 और 153ए के तहत आरोप तय किए गए हैं।
क्या कहा कोर्ट ने
ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय करते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ मामला बनता है। ताहिर लगातार ऐसे काम कर रहा था, जिससे भीड़ उकस रही थी। न्यायाधीश ने कहा- "ताहिर भीड़ पर निगरानी रखने और उन्हें उकसाने करने के लिए लगातार काम कर रहा था। ये सभी चीजें हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए की गई थीं।"
दो चार्जशीट
दिल्ली दंगों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की टीम ने 2 जून, 2020 को दो चार्जशीट दायर की थी। एक चार्जशीट में उन्होंने ताहिर हुसैन को मुख्य साजिशकर्ता बताया।पुलिस जांच के अनुसार, पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगे कराने के लिए "गहरी साजिश" थी।
मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप
जनवरी में इसी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एमसीडी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ भी आरोप तय किए थे। हुसैन पर अवैध तरीकों से उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों के लिए फंडिंग करने का आरोप लगाया गया है।
51 निशान
दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या करके उनकी लाश को चांद बाग इलाके में स्थित एक नाले से फेंक दी गई थी। उन पर लगातर हमला किया गया था। पुलिस ने दावा किया है कि अंकित शर्मा के शरीर पर 51 हमले के निशान मिले हैं।
