क्राइम

वॉटर प्यूरिफायर ठीक करने घर पहुंचा मैकेनिक, रसोई में पीछे से आकर महिला को पकड़ लिया, करने लगा छेड़खानी

बुधवार को पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की। मामले में आईपीसी की धारा 354 ए के तहत यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है।

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Bengaluru news

Bengaluru News: बेंगलुरु में एक वॉटर प्यूरीफायर मैकेनिक द्वारा महिला के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। मैकेनिक मरम्मत के लिए एक घर में गया लेकिन महिला को घर पर अकेला पाकर उसका यौन उत्पीड़न किया। महिला ने आरोपी से बचने के लिए खुद को रसोई में बंद कर लिया। घबराई हुई महिला का मोबाइल फोन रसोई में था जिसकी मदद से उसने अपने दोस्त को बुलाया जो कुछ ही मिनटों में उसके घर पहुंच गया।

4 मई की घटना

यह घटना 4 मई को हुई थी। अपने वॉटर प्यूरीफायर से परेशान टेक विशेषज्ञ मिहिका ने इसे ठीक करने के लिए एक तकनीशियन को भेजने के लिए सर्विस सेंटर में फोन किया। लेकिन मदद नहीं मिली। अगले दिन उसने फिर से सेंटर को फोन किया जिसके बाद शाम 5 बजे एक टेक्नीशियन उनके घर पहुंचा। टेक्नीशियन ने मिहिका से मेन स्विच बंद करने को कहा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद वह रसोई में गई और अपना काम करना शुरू कर दिया।

रसोई में घुसकर छेड़छाड़ की

तभी आरोपी पीछे से रसोई में घुस आया और उसके साथ छेड़छाड़ की। मिहिका शॉक्ड रह गई और तकनीशियन को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। लेकिन आरोपी उसकी ओर बढ़ता रहा और उसे गलत तरीके से छूता रहा। इस दौरान मिहिका ने उसे किचन के बाहर धक्का दे दिया और दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसने फोन करके तुरंत पास में रहने वाले अपने दोस्तों को बुलाया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार घर पहुंचे मिहिका के दोस्त ने तकनीशियन पर काबू पा लिया।

घिर जाने पर घर से भागा, फिर गिरफ्तार

तकनीशियन चोटिल हो गया और जब उसे एहसास हुआ कि उसे घेर लिया गया है तो वह भाग गया। उसने अपने सारे औजार मिहिका के घर पर छोड़ दिए। घटना के बाद मिहिका तकनीशियन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए बेगुर पुलिस थाने पहुंची और इस भयानक घटना के बारे में बताया। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। उन्होंने कंपनी से आरोपी की डिटेल जुटाई और उसके घर पहुंची। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो पता चला कि आरोपी अपने घर लौटा ही नहीं। बुधवार को पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की। मामले में आईपीसी की धारा 354 ए के तहत यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है।

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