Sweet justice: आइसक्रीम के लिए MRP से ज्यादा पैसा लेना पड़ा भारी, लगा 2 लाख का जुर्माना

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Aug 27, 2020, 04:09 PM IST

Mumbai based Restaurant fined Rs 2 lakh: 2014 में आइसक्रीम के लिए एक ग्राहक को ओवरचार्ज करने पर जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा मुंबई सेंट्रल रेस्तरां को 2 लाख रुपये का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया गया।

Sweet justice: आइसक्रीम के लिए MRP से ज्यादा पैसा लेना पड़ा भारी, लगा 2 लाख का जुर्माना

मुंबई: आइसक्रीम के लिए एक ग्राहक से 10 रुपये ओवरचार्ज करना मुंबई सेंट्रल रेस्तरां को महंगा पड़ा है क्योंकि जिला उपभोक्ता फोरम ने उस पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और ग्राहक को मुआवजा देने को कहा है। छह साल पहले साल 2014 में मुंबई के शगुन वेज रेस्तरां ने एक ग्राहक से एक आइसक्रीम का दाम 175 रुपये वसूला था, जबकि आइसक्रीम का एमआरपी 165 रुपये था। रेस्तरां को अनुचित व्यापार प्रथाओं में संलग्न होने का दोषी मानते हुए, फोरम ने कहा कि उसने निर्दोष ग्राहकों पर अत्यधिक शुल्क लगाकर निश्चित रूप से लाभ कमाया है क्योंकि यह लगभग 24 वर्षों से व्यापार में है और दैनिक आधार पर 40,000- 50,000 रुपये कमा रहा है।

अनुचित व्यापार प्रथाओं पर अंकुश लगाना ठीक है

"टाइम्स ऑफ इंडिया" की रिपोर्ट के मुताबिक फोरम ने यह कहते हुए 2 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया, “रेस्तरां और दुकानों द्वारा इस तरह के भद्दे व्यापार प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए और ग्राहकों के लाभ के लिए, निडरता के डर के सिद्धांत को संबोधित किया जाना चाहिए। 

रेस्तरां ने ग्राहक की आपत्ति को खारिज किया

शिकायतकर्ता मुंबई पुलिस के सब-इंस्पेक्टर भास्कर जाधव ने कहा कि 8 जून 2014 को वह डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन से घर लौट रहे थे। रास्ते में वो अपने घर पर मेहमानों के लिए आइसक्रीम खरीदने के लिए रेस्तरां गए। उन्होंने दो फैमिली पैक लिए और आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि रेस्तरां ने अतिरिक्त शुल्क लगाया है। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन रेस्तरां ने उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया।

''आइसक्रीम के स्टोरेज के लिए लागत आई थी"

रेस्तरां ने खुद का बचाव करते हुए कहा कि अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था क्योंकि इसमें आइसक्रीम के स्टोरेज के लिए लागत आई थी। इसमें कहा गया है कि दुकानें और रेस्तरां अलग हैं। रेस्तरां के दावों को खारिज करते हुए, फोरम ने कहा कि शिकायत में उनकी सेवाओं का उपयोग नहीं किया गया था जैसे कि वेटर को पानी लाने, फर्नीचर का उपयोग करने या आइसक्रीम का उपयोग करने के लिए कटलरी का उपयोग करने के लिए कहा इसलिए यह माना जाता है कि अतिरिक्त शुल्क अनुचित था।
 

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