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Twisha Sharma Case: पति समर्थ सिंह और सास को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 28 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

ट्विशा शर्मा मौत मामले में भोपाल की अदालत ने आरोपी पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह की न्यायिक हिरासत 28 जुलाई तक बढ़ा दी। सीबीआई का आरोप है कि दोनों वॉयस सैंपल देने में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे जांच प्रभावित हो रही है। हालांकि बचाव पक्ष ने इन आरोपों से इनकार किया है।

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ट्विशा शर्मा (फाइल फोटो)

Twisha Sharma Case: पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में मंगलवार को भोपाल की एक अदालत ने आरोपी पति समर्थ सिंह और उनकी मां गिरिबाला सिंह की न्यायिक हिरासत 28 जुलाई तक बढ़ा दी। सीबीआई ने अदालत में कहा कि दोनों आरोपी आवाज के नमूने (वॉयस सैंपल) देने में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे जांच प्रभावित हो रही है।

CBI बोली- वॉयस सैंपल नहीं दे रहे आरोपी

गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय में ऑनलाइन माध्यम से पेश हुए। सीबीआई ने अदालत को बताया कि पिछली सुनवाई में दोनों आरोपियों ने ’वॉयस सैंपल’ देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी, लेकिन जब उसकी टीम छह जुलाई को जेल पहुंची तो दोनों ने सहयोग नहीं किया। ट्विशा के परिजनों के अधिवक्ता अंकुर पांडेय ने ’पीटीआई-भाषा’ बताया कि इसी आधार पर सीबीआई ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 28 जुलाई तक बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अदालत को बताया कि ’वॉयस सैंपल’ नहीं मिलने के कारण जांच प्रभावित हो रही है, क्योंकि दोनों आरोपी इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं।

बचाव पक्ष ने आरोप से किया इनकार

पांडेय के अनुसार, सीबीआई ने अदालत को यह भी बताया कि न्यायालय के आदेश के बावजूद गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह ने ’वॉयस सैंपल’ देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि गिरिबाला सिंह ने एक बार नमूना दिया था, लेकिन जब सीबीआई की टीम दोबारा नमूना लेने पहुंची तो उन्होंने इनकार कर दिया। वहीं, समर्थ सिंह ने भी अपना ’वॉयस सैंपल’ नहीं दिया। हालांकि, गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के अधिवक्ता इनोस जॉर्ज कार्लो ने सीबीआई के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके मुवक्किलों ने कभी भी ’वॉयस सैंपल’ देने से इनकार नहीं किया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि गिरिबाला सिंह ने अस्वस्थ होने के बावजूद दो बार ’वॉयस सैंपल’ दिया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से तीसरी बार नमूना नहीं दे सकीं। उन्होंने सीबीआई से अगले दिन नमूना लेने का अनुरोध भी किया था। कार्लो ने कहा कि समर्थ सिंह भी जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और उनकी आपत्ति ’केवल वॉयस’ सैंपल लेने की प्रक्रिया को लेकर है।

12 मई को हुई ट्विशा की मौत

पांडेय ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सीबीआई के अनुरोध पर दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाकर 28 जुलाई तक कर दी। सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा का शव 12 मई को भोपाल स्थित ससुराल में फंदे से लटका मिला था। प्रारंभिक जांच और पोस्टमार्टम में कथित खामियों का आरोप लगाते हुए ट्विशा के परिजनों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया था। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। मामला सीबीआई को सौंपे जाने के बाद से गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह न्यायिक हिरासत में हैं।

(इनपुट - भाषा)

Pooja Kumari
पूजा कुमारी author

पूजा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की सिटी डेस्क पर कार्यरत हैं। जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा कर चुकी पूजा को टीवी मीडिया में भी काम करने का अनुभव है। शहरी... और देखें

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