Ranchi Holding Tax: शहरवासियों को मिली बड़ी राहत, अब इतने वर्ग फीट तक के मकान का नहीं लगेगा होल्डिंग टैक्स
Ranchi Municipal corporation: रांची में रह रहे लोगों को काफी राहत मिली है। नगर निगम द्वारा इन्हें होल्डिंग टैक्स में राहत दी गई है। वहीं, कई अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पास हुआ है। नगर निगम क्षेत्र के विकास को लेकर नगर निगम बोर्ड की बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। इनमें से ही एक होल्डिंग टैक्स नहीं वसूले जाने का भी निर्णय है।
रांची नगर निगम
- एक महीने में निपटाई जाएगी होल्डिंग टैक्स से जुड़ी शिकायत
- पुराने लॉज, बैंक्वेट हॉल, हॉस्टल के लाइसेंस से नक्शा पास कराने के लिए विभाग को लिखा जाएगा पत्र
- निगम बोर्ड की बैठक में 13 प्रस्तावों को मिली हैं मंजूरी
Holding Tax Will Not be Applicable in Ranchi: राजधानी में अब नगर निगम क्षेत्र में बने 400 वर्गफीट के घरों का होल्डिंग टैक्स नहीं वसूला जाएगा। नगर निगम बोर्ड की बैठक में यह निर्णय हुआ है। बैठक में 57 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें से 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। निर्णय हुआ कि होल्डिंग टैक्स से जुड़ी शिकायतें एक महीने में निपटा ली जाएंगी। पुराने लॉज, बैंक्वेट हॉल, हॉस्टल के लाइसेंस से नक्शा पास की बाध्यता हटाने के लिए विभाग से आदेश के लिए पत्र भेजा जाएगा। यह भी बताया कि आदेश के बाद लाइसेंस जारी करने में सहूलियत होगी।
अलग-अलग इलाकों में स्थित नगर पार्क के संचालन के लिए नई व्यवस्था लागू होगी। दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला कमेटी को नियम के अनुसार पार्क का संचालन करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। टैगोर हिल को संरक्षित करने एवं उसे निगम के अधीन करने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। यह भी निर्णय हुआ कि जर्जर हो रहे टैगोर हिल की देखरेख की जिम्मेदारी नगर निगम को देने के लिए पर्यटन विभाग को पत्र भेजा जाएगा।
बकरी बाजार में बनेगा स्टैंडअपर बाजार में सुगम ट्रैफिक के लिए बकरी बाजार में चारदीवारी की जाएगी। इसके बााद वाहनों के पड़ाव की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा 15 दिनों में डिस्टलरी पुल के पास वेंडर मार्केट को व्यवस्थित कर दुकानदारों को जगह देने की स्वीकृति दी गई। दो शव वाहनों की खरीदारी पर सहमति बनी। इसके साथ ही कडरू तालाब के सुंदरीकरण, डोरंडा में रविदास चौक का नामकरण, कचहरी रोड में वेंडर्स मार्केट की दावा-आपत्ति का एक महीने में निष्पादन करने में मंजूरी मिली। यह भी निर्णय हुआ की अब हर महीने के दूसरे हफ्ते में बोर्ड की बैठक आयोजित होगी।
शैक्षणिक संस्थानाओं के पास नहीं बिकेगी शराबरांची नगर निगम क्षेत्र में शिक्षण संस्थान, अस्पताल एवं धार्मिक स्थल के 100 मीटर के दायरे में संचालित शराब, मटन-चिकन और मछली की दुकानें संचालित नहीं की जाएंगी। अभी जो दुकानें चल रहीं हैं, उन्हें तत्काल हटवाया जाएगा। इस पर निगम की बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इस दौरान अपर नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन, उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार, सहायक नगर आयुक्त ज्योति कुमार मौजूद रहे।
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