Holding Tax Will Not be Applicable in Ranchi: राजधानी में अब नगर निगम क्षेत्र में बने 400 वर्गफीट के घरों का होल्डिंग टैक्स नहीं वसूला जाएगा। नगर निगम बोर्ड की बैठक में यह निर्णय हुआ है। बैठक में 57 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें से 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। निर्णय हुआ कि होल्डिंग टैक्स से जुड़ी शिकायतें एक महीने में निपटा ली जाएंगी। पुराने लॉज, बैंक्वेट हॉल, हॉस्टल के लाइसेंस से नक्शा पास की बाध्यता हटाने के लिए विभाग से आदेश के लिए पत्र भेजा जाएगा। यह भी बताया कि आदेश के बाद लाइसेंस जारी करने में सहूलियत होगी।
अलग-अलग इलाकों में स्थित नगर पार्क के संचालन के लिए नई व्यवस्था लागू होगी। दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला कमेटी को नियम के अनुसार पार्क का संचालन करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। टैगोर हिल को संरक्षित करने एवं उसे निगम के अधीन करने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। यह भी निर्णय हुआ कि जर्जर हो रहे टैगोर हिल की देखरेख की जिम्मेदारी नगर निगम को देने के लिए पर्यटन विभाग को पत्र भेजा जाएगा।
