Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले की एक अदालत ने वर्ष 2020 में गांव के एक पूर्व सरपंच की हत्या के मामले में तीन महिलाओं समेत 25 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक विशाल तिवारी ने बताया कि द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी की अदालत ने बृहस्पतिवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया। तिवारी ने बताया कि फैसले की प्रति शुक्रवार देर शाम उपलब्ध हुई।
12 जून 2020 को हुई थी हत्या
अधिवक्ता ने बताया कि 12 जून 2020 को चुनाव संबंधी झगड़े के कारण रामगोपाल साहू और 24 अन्य ने लछनपुर गांव में पूर्व सरपंच तेरसराम यादव पर पत्थरों, ईंटों और डंडों से हमला कर दिया था। उन्होंने बताया कि इस घटना में यादव गंभीर रूप से घायल हो गये थे तथा उन्हें इलाज के लिए जांजगीर शहर के जिला अस्पताल में भेजा गया था, लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान यादव की मृत्यु हो गई थी।
सभी आरोपी पाए गए दोषी
तिवारी ने बताया कि घटना के बाद यादव के भाई होलीलाल ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने इस घटना में शामिल सभी 25 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने बृहस्पतिवार को तीन महिलाओं समेत 25 लोगों को तेरसराम यादव की हत्या का दोषी पाया। अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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