पटना

सोशल मीडिया पोस्ट में बिहार = बलात्कार लिखने पर लालू यादव के खिलाफ कोर्ट का नोटिस

RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने नोटिस जारी किया है। लालू यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बिहार = बलात्कार लिखा था, जिस पर एक वकील ने उनके खिलाफ यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि इससे बिहारियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।

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लालू यादव के खिलाफ कोर्ट का नोटिस (फोटो - PTI)

Photo : PTI

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रेल मंत्री और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सोशल मीडिया पर एक विवादस्पद पोस्ट करने के मामले में मुजफ्फरपुर की अदालत ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिस पर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ यह नोटिस जारी किया गया है।

दरअसल लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर विवादित पोस्ट किया था। जिसमें उन्होंने बिहार = बलात्कार लिखकर पोस्ट किया था। सुधीर कुमार ओझा का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री के इस पोस्ट से बिहार और यहां के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।

सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि इस संबंध में 28 सितंबर 2024 को कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुधीर ओझा का कहना है कि राजनीतिक लाभ के लिए लालू यादव ने बिहारियों को बलात्कारी बताकर जानबूझकर उनका अपमान किया है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पश्चिम) अंजली सिन्हा की अदालत ने मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को स्वयं या अपने वकील के माध्यम से 24 सितंबर को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया है।

Digpal Singh
दिगपाल सिंहauthor

दिगपाल सिंह टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में सिटी टीम को लीड कर रहे हैं। शहरों से जुड़ी ताजाखबरें, लोकल मुद्दे, चुनावी कवरेज और एक्सप्लेनर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। 2006 से पत्रकारिता में सक्रिय दिगपाल सिंह को प्रिंट और डिजिटल दोनों माध्यमों में काम करने का अनुभव है। दोनों प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हुए उन्होंने ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग से लेकर सेंट्रल डेस्क पर बड़ी खबरों की हैंडलिंग तक हर स्तर पर अनुभव हासिल किया है। अब तक 30,000 से अधिक खबरें लिख चुके दिगपाल हाइपर-लोकल न्यूज की बारीकियों, शहरों की समस्याओं और लोगों से जुड़े वास्तविक मुद्दों को समझने की विशेष क्षमता रखते हैं।

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