Bihar: बिहार में नीतीश सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार, अब बच्चों के ऑटो और ई-रिक्शा में स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रदेश सरकार ने बिहार में बढ़ रहे सड़क हादसों को ध्यान में रखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय यातायात प्रभाव द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। दरअसल, ऑटो और ई-रिक्शा जैसे वाहनों में सुरक्षा के इंतजाम सही से नहीं होते हैं। ऐसे में दुर्घटना की स्थिति में उसमें सवार बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए स्कूली छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल जाने के लिए इन वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 1 अप्रैल 2025 से इस नियम को लागू कर दिया जाएगा।
बिहार पुलिस मुख्यालय ने जारी किया फैसला
बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा ऑटो और ई-रिक्शा में स्कूल जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध 1 अप्रैल से लगाया जाएगा। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार, 'बिहार सरकार द्वारा स्कूली बच्चों/छात्रों के परिवहन हेतु ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा का परिचालन -1 अप्रैल 2025 से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में परिवहन विभाग, बिहार सरकार का अधिसूचना सं0-06/विविध (ई-रिक्शा) 07/2015 परिवहन निर्गत है, जिसके क्रम सं0-10 पर उल्लेखित है कि ई-रिक्शा/ई कार्ट का उपयोग स्कूली बच्चों के परिवहन में नहीं किया जाएगा।'
जारी आदेश में यह भी कहा गया था कि इस संबंध में 21 जनवरी 2025 को अखबार में एक सूचना प्रकाशित की गई थी। लेकिन उसके बाद भी स्कूली छात्रों के परिवहन हेतु ई-रिक्शा का परिचालन किए जाने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इससे बचने के लिए ही अब नियम लागू किया गया है। नियम लागू होने के बाद भी अगर यह स्थिति जारी रही तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
