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Noida News: नोएडा में वाहनों पर मंडरा रहा चालान का खतरा, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Feb 16, 2023, 12:47 PM IST

Noida Traffic Police: अगर आप नोएडा में रहते हैं और अपने वाहन में एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगवाया है, तो पकड़े जाने पर चालान होगा। नोएडा ट्रैफिक पुलिस की ओर से यह अभियान आज यानी गुरुवार से शुरू किया जा रहा है। यह नियम कार एवं दो पहिया वाहनों पर लागू होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से यह दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

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नोएडा में बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट के वाहनों का ट्रैफिक पुलिस करेगी चालान

KEY HIGHLIGHTS
  • बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट के वाहनों का होगा चालान
  • पांच हजार रुपए तक का देना होगा जुर्माना
  • यूपी पुलिस की ओर से सभी जिलों को दिया गया है निर्देश


Noida News: नोएडा में वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट की बाइक या कार चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करने जा रही है। जिन वाहनों पर भी यह नंबर प्लेट नहीं लगी होगी, उनका चालान कर दिया जाएगा। इसके तहत चालकों से 5 हजार रुपये का जुर्माना लेने की तैयारी है। यह कार्रवाई आज यानी गुरुवार से ही शुरू होने जा रही है।

बता दें कि, सिर्फ नोएडा ही नहीं, यह अभियान पड़ोसी शहर गाजियाबाद में भी चलाने की तैयारी है। मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश पुलिस ने सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को अभियान शुरू करने का आदेश दिया है। नियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का भी निर्देश जारी दिया गया है।

जानिए क्या है नियम

मिली जानकारी के मुताबिक एचएसआरपी का मतलब है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। पूरे भारत में ही अब इस नंबर प्लेट को सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इन दिनों सभी नई कारों के साथ यही नंबर प्लेट देने का काम हो रहा है। हालांकि पुराने वाहनों में यह नंबर प्लेट आपको स्वयं से लगवाना होगा। इसके लिए आपको कार शोरूम या ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इस नंबर प्लेट में आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा 7 अंकों का एक यूनिक लेजर कोड दिया जा रहा है। इसे आसानी से हटाया या मिटाया नहीं जा सकता है।

सभी जिलों को दिया गया निर्देश

जानकारी के लिए बता दें कि, केंद्र ने अप्रैल 2019 से पहले भारत में बेचे गए सभी वाहनों को एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य कर दिया है। यूपी के अतिरिक्त डीजी (यातायात और सड़क सुरक्षा) अनुपम कुलश्रेष्ठ ने सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को निर्देश जारी किया है कि, पंजीकृत वाहनों की विभिन्न श्रेणियों में एचएसआरपी लगाने के लिए अलग-अलग अवधि निर्धारित की गई थी, जो 15 फरवरी को समाप्त हो गई है। नोएडा के डीसीपी (यातायात) अनिल कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया है कि, यातायात विभाग इस निर्देश का पालन करेगा और आज यानी गुरुवार से एचएसआरपी के बिना सभी वाहनों पर दोषपूर्ण नंबर प्लेट के लिए 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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