Noida News: नोएडा में क्रिसमस और नए साल पर पार्टी करने से पहले जिला प्रशासन की इजाजत लेनी होगी। ऐसा नहीं करने पर कार्यक्रम को मौके पर ही प्रशासन बंद करवा सकता है। साथ ही सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार के आयोजन में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश जारी किया गया है।
बता दें कि, डीएम सुहास एल वाई ने मनोरंजन अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं। डीएम की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार जिले में सभी होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क व अन्य स्थानों पर क्रिसमस डे व नववर्ष में होने वाले कार्यक्रमों पर लागू होगा। इन मौकों पर किसी भी तरह के आयोजन करने के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 1955, संशोधित उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 2017 के तहत सक्षम प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
