Noida: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में एक शख्स को 10 साल की जेल और शादी के लिए मजबूर करने के इरादे से अपहरण के लिए 5 साल की सजा दी है। मामला साल 2017 का है, जब नोएडा के मोहित पर एक 16 साल की लड़की का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। जिसमें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) ने युवक को रेप के मामले में 10 साल की कारावास और 50 हजार का जुर्माना लगाया है।
अपराधी को 15 साल की सजा
आपको बता दें कि अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने और शादी के लिए मजबूर करने के इरादे से उसका अपहरण करने के मामले में व्यक्ति को दोषी करार देते हुए कुल 15 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी व्यक्ति को दुष्कर्म और अपहरण के मामले में क्रमश: 10 साल और पांच साल की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। साथ ही अपहरण मामले में 5 साल के कठोर कारावास 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। दोनों सजाएं साथ चलाई जाएंगी।
7 साल पहले का मामला
ग्रेटर नोएडा के मोहित पर अप्रैल 2017 में 16 वर्षीय लड़की का अपहरण करने और फिर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। इस मामले के संबंध में उस समय दनकौर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363, 366 और 376 और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिक दर्ज की गई थी।
ये भी जानें -Greater Noida: अवैध निर्माण के खिलाफ चलाया बुलडोजर, अतिक्रमण में 75 हजार वर्ग मीटर जमीन मुक्त
अपराधी को करावास और जुर्माने की सजा
इस मामले को लेकर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (Pocso) की विशेष अदालत के न्यायाधीश (प्रथम) विकास नागर के आदेश के अनुसार दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके अलावा अदालत ने दोषी पर 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
(इनपुट- भाषा)
