मुंबई

सरकारी कर्मचारी पर हमले के मामले में पूर्व मंत्री बच्चू कडू दोषी करार, अदालत ने सुनाई 3 महीने की जेल और जुर्माने की सजा

मुंबई की सेशन कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक बच्चू कडू को 2018 में सरकारी कर्मचारी पर हमले के मामले में दोषी ठहराया। अदालत ने उन्हें तीन महीने की जेल और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि, उच्च न्यायालय में अपील लंबित रहने तक सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दी गई है।

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पूर्व मंत्री बच्चू कडू (फाइल फोटो)

Photo : टाइम्स नाउ डिजिटल

Bachchu Kadu Conviction: मुंबई की सेशन कोर्ट ने 12 अगस्त को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक बच्चू कडू को एक 7 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया। यह मामला 2018 में एक सरकारी कर्मचारी पर हमला करने से जुड़ा है। अदालत ने उन्हें तीन महीने की जेल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना सुनाया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर ने टिप्पणी की कि तत्कालीन विधायक होने के नाते उन्हें हमला करने का लाइसेंस नहीं था। बच्चू कड़ू को आईपीसी की धारा 353 (सरकारी कर्मचारी पर हमला या उसे कर्तव्य निभाने से रोकने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी पाया गया। हालांकि, उच्च न्यायालय में अपील लंबित रहने तक उनकी सजा निलंबित कर दी गई है और उन्हें जमानत प्रदान की गई है।

atul. Singh
अतुल सिंहauthor

मैं अतुल सिंह,मैं 14 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न क्षेत्रों को खबरों को कवर करने वाला अनुभवी पत्रकार हूं। वर्तमान में Times Now नवभारत के लिए principal correspondent हूं। मैंने इंडिया टीवी, ज़ी न्यूज़,IBN 7 (न्यूज़ 18),Lemon न्यूज़ जैसे प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ भी काम किया है। मनोरंजन,नागरिक मुद्दे ,इंफ्रा,राजनीति,आम और विधानसभा चुनाव और अपराध जैसे विषयों को बखूबी कवर किया है। वर्तमान में मुम्बई ब्यूरो से जुड़ा हुआ हूं। कई राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े कई विशेष खबरें भी कवर किया है।

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