मुंबई 26/11 का आतंकी हमला : पीड़ितों की मांग, तहव्वुर राणा को मिले मौत की सजा
कैलिफोर्निया स्थित एक अमेरिकी अदालत ने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मामले में वांछित पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की अनुमति दे दी है।
Updated May 18, 2023 | 06:07 PM IST

तहव्वुर राणा
कुल 166 लोग मारे गए थे
नवंबर 2008 में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के हमलों के दौरान छह अमेरिकियों सहित कुल 166 लोग मारे गए थे। कैलिफोर्निया स्थित एक अमेरिकी अदालत ने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मामले में वांछित पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की अनुमति दे दी है। इस फैसले को भारत के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। कैलिफोर्निया की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अमेरिकी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश जैकलीन चोलजियान ने बुधवार को 48 पन्नों का आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत राणा (68) को भारत प्रत्यर्पित करना चाहिए।हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ

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