मुंबई

मुंबई एयरपोर्ट पर DRI की बड़ी कार्रवाई; 39 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जब्त, 3 गिरफ्तार

DRI मुंबई ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंकॉक से आए दो यात्रियों के पास से 39.2 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड जब्त किया है। तलाशी के दौरान यह मादक पदार्थ चेक-इन बैगेज में छिपाकर लाया गया था। मामले में तीन लोगों को NDPS अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।

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मुंबई एयरपोर्ट (फोटो: एएनआई)

Photo : ANI

Hydroponic Weed Seizure Mumbai: DRI मुंबई ने 39.2 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड जब्त किया, मामले में तीन गिरफ्तार।विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, DRI के अधिकारियों ने बैंकॉक से मुंबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो भारतीय नागरिकों को रोका। उनके चेक-इन बैगेज की व्यवस्थित तलाशी और जांच करने पर, दोनों यात्रियों के बैगेज में 39 पैकेट मिले, जिनमें गांठदार हरा पदार्थ था और जिसकी गंध तीखी थी। ये पदार्थ गांजा/हाइड्रोपोनिक वीड पाए गए।

अधिकारियों के मुताबिक, 39 करोड़ की कुल 39.2 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (प्रत्येक यात्री से 19.6 किलोग्राम) बरामद किया गया। इसके बाद की गई कार्रवाई में, DRI अधिकारियों ने एक प्राप्तकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद 39.2 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक खरपतवार को जब्त कर लिया गया और तीनों व्यक्तियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

26 करोड़ की 26 किलो वीड

बीते 10 दिनों में एयरपोर्ट पर एजेंसी ने जब्त किए 26 करोड़ की 26 किलो वीड इससे पहले DRI अधिकारियों ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो अलग-अलग मामलों में दो यात्रियों से लगभग 13.83 करोड़ रुपये मूल्य का 13.83 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड जब्त करने का दावा किया है।

12.26 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद

गिरफ्तार किए गए दोनों यात्री बैंकॉक से आ रहे थे। वहीं 3 सितंबर को कस्टम अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआई) पर एक यात्री को रोका और उसके पास से 12.26 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (मारिजुआना) बरामद किया, जिसकी अवैध बाजार में कीमत लगभग ₹12.26 करोड़ है।

चेक-इन ट्रॉली बैग के अंदर छिपा था मादक पदार्थ

बेहद खुफिया जानकारी के आधार पर, अधिकारियों ने 3 सितंबर, 2025 को उड़ान MH194 से कुआलालंपुर से आए यात्री को रोका। सामान की गहन जांच करने पर मादक पदार्थ का पता चला, जिसे एक चेक-इन ट्रॉली बैग के अंदर चतुराई से छुपाया गया था। यात्री को तुरंत नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया था

atul. Singh
अतुल सिंहauthor

मैं अतुल सिंह,मैं 14 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न क्षेत्रों को खबरों को कवर करने वाला अनुभवी पत्रकार हूं। वर्तमान में Times Now नवभारत के लिए principal correspondent हूं। मैंने इंडिया टीवी, ज़ी न्यूज़,IBN 7 (न्यूज़ 18),Lemon न्यूज़ जैसे प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ भी काम किया है। मनोरंजन,नागरिक मुद्दे ,इंफ्रा,राजनीति,आम और विधानसभा चुनाव और अपराध जैसे विषयों को बखूबी कवर किया है। वर्तमान में मुम्बई ब्यूरो से जुड़ा हुआ हूं। कई राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े कई विशेष खबरें भी कवर किया है।

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