उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में अगर कोई महिला अपने नाम से जमीन खरीदेगी या महिला के नाम पर जमीन खरीदी जाएगी, तो उसे स्टांप शुल्क (Stamp Duty) में 1% की छूट मिलेगी। वर्तमान में 10 लाख रुपये तक के विलेख मूल्य पर (Deed Value) 1% की छूट है, जिसमें अधिकतम 10,000 रुपये की छूट मिलती है। इस 1% छूट को 1 करोड़ रुपये तक के विलेखों पर विस्तारित करने का है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, संपत्ति के स्वामित्व में उनकी भागीदारी बढ़ाना और मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत सरकारी प्रयासों के साथ अलाइन करना है।
अधिकतम 10 हजार की छूट
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां लोक भवन में हुई मंत्रिमंडल बैठक में इस प्रस्ताव समेत कुल 37 मसौदों को मंजूरी दी गई। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि अब राज्य में एक करोड़ रुपये तक मूल्य की संपत्ति (जैसे मकान, जमीन आदि) अगर किसी महिला के नाम खरीदी जाती है, तो उस पर स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत की छूट मिलेगी। अब तक राज्य में यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर ही लागू थी, जिसमें अधिकतम 10 हजार रुपये तक की छूट मिलती थी। अब सरकार ने इस छूट को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर लागू कर दिया है, जिससे महिलाओं को अधिक लाभ मिलेगा।
