UP Social Media Policy: उत्तर प्रदेश सरकार यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर के लिए नई पॉलिसी लेकर आई है, जिसके तहत इन लोगों को प्रति माह लाखों रुपये मिल सकेंगे। वहीं, आपत्तिजनक पोस्ट करने पर सोशल मीडिया यूजर्स को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। योगी सरकार द्वारा लाई गई इस नई सोशल मीडिया पॉलिसी को लेकर कई तरह की बातें की जा रही है। ऐसे में आइए, जानते हैं कि आखिर योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी क्या है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है।
कैबिनेट ने लगाई मुहर
लखनऊ में मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें से एक यूपी की नई सोशल मीडिया पॉलिसी को लेकर भी प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव पर मुहर लगते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा तेज हो गई है। इसलिए, हम आपको बताएंगे कि आखिर इस नई पॉलिसी में ऐसा क्या है, जिसकी इतनी चर्चा हो रही है।
यूपी सरकार लाई नई पॉलिसी
यूपी सरकार ने अपनी नई सोशल मीडिया पॉलिसी को लेकर बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में विकास की विभिन्न विकासपरक, जन कल्याणकारी/लाभकारी योजनाओं/उपलब्धियों की जानकारी एवं उससे होने वाले लाभ को आम जनता तक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए पहुंचाने के लिए 'उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति, 2024' तैयार की गई है।
रोजगार के मिलेंगे अवसर
इस नीति के तहत डिजिटल माध्यम जैसे एक्स (पहले ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब पर योगी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, पोस्ट, रील्स को दिखाने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे यूपी समेत देशभर के हजारों क्रिएटर्स को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
आठ लाख रुपये तक होगी कमाई
सरकार ने बताया कि इसमें सूचीबद्धता के लिए एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर चार कैटेगरी में बांटा गया है। इसके तहत एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम इंफ्लूएंसर को पांच लाख, चार लाख, तीन लाख और दो लाख रुपये प्रति माह तक मिल सकते हैं। इसके साथ ही यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स या पॉडकास्ट बनाने पर आठ लाख, सात लाख, छह लाख और चार लाख रुपये तक मिल सकेंगे।
गलती करने पर जाना होगा जेल!
इसके अलावा अब सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार ने बताया कि नई पॉलिसी के तहत फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आपतिजनक कंटेंट अपलोड करने पर संबंधित व्यक्ति या फर्म के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नई पॉलिसी में कहा गया है कि किसी भी स्थिति में अभद्र, अश्लील एवं राष्ट्र विरोधी कंटेंट नहीं होना चाहिए।
