Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच में जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने करीब सात साल पहले 16 साल के नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। उस पर 70,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो) संत प्रताप सिंह ने बुधवार को बताया कि सुजौली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने श्याम सुन्दर के खिलाफ 26 नवंबर, 2017 को अपनी 16 साल की नाबालिग बेटी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।
आरोपी को 20 साल की कैद
सुजौली थाना की पुलिस ने 11 दिसंबर 2017 को पीड़िता के पिता की तहरीर पर धारा 120 बी (अपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (नाबालिग से दुष्कर्म और विवाह के लिए दबाव बनाना) तथा पॉक्सो अधिनियम की सुसंगत धारा के तहत आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। जिसके तरह आरोपी को अब 20 साल की सजा और 70 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
आरोपी पर 70 हजार का जुर्माना
उन्होंने बताया कि मंगलवार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) दीपकान्त मणि ने अभियुक्त श्याम सुन्दर को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 70,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
(इनपुट-भाषा)
