संभल जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले पर आज यानी सोमवार, 19 मई दोपहर दो बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने संभल में स्थित जामा मस्जिद में ASI सर्वे को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है।
जानकारी के लिए बता दें कि 19 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट द्वारा मस्जिद के सर्वे को लेकर दिए आदेश को मस्जिद कमेटी द्वारा चुनौती दी गई थी। 13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन याचिका पर बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए, जामा मस्जिद के सर्वे को मंजूरी दे दी है।
पिछले साल शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुआ था बवाल
24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई था। इसमें 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। सर्वे के दौरान सुरक्षा बनाए रखने के लिए तैनात 29 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। इस घटना के बाद संभल में सुरक्षा और बढ़ा दी गई थी। साथ ही हिंसा की जांच का जिम्मा एसआईटी को दिया गया था।
