सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (SVPNPA) में साथी महिला ट्रेनी अधिकारी के साथ यौन उत्पीड़न और मारपीट का मामला गहराता जा रहा है। मामले की जांच कर रही अट्टापुर पुलिस ने साक्ष्यों और पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी 33 वर्षीय ट्रेनी IPS अधिकारी के खिलाफ दुष्कर्म (Section 64(1) BNS) और हत्या के प्रयास (Section 109 BNS) जैसी गंभीर धाराएं जोड़ दी हैं।
पुलिस ने आरोपी अधिकारी को आरामघर क्रॉसरोड्स के पास से हिरासत में लिया, जिसके बाद उस्मानिया जनरल अस्पताल में उसकी मेडिकल जांच कराई गई। बुधवार को आरोपी को राजेंद्रनगर के प्रथम श्रेणी अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में चंचलगुडा सेंट्रल जेल भेज दिया।
गर्दन पर मिले गला घोंटने के निशान
जांच अधिकारियों के अनुसार, महिला अधिकारी का मेडिकल परीक्षण कराने पर उसके दावों की शुरुआती पुष्टि हुई है। मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता की गर्दन पर गला घोंटने के निशान और पैर पर खरोंच के निशान पाए गए हैं। 30 वर्षीय पीड़ित महिला IPS अधिकारी ने 11 दिन पहले अट्टापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने आरोपी पर यौन उत्पीड़न, चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देने और गोपनीयता के हनन जैसे गंभीर आरोप लगाए थे।
इंस्टाग्राम से हुई थी जान-पहचान
राजेंद्रनगर के DCP एस. श्रीनिवास द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, दोनों अधिकारियों का संपर्क 2025 में इंस्टाग्राम के जरिए हुआ था, जब पीड़िता ने आरोपी के IPS बनने के सफर से जुड़ी एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी थी। इसके बाद दोनों के बीच संबंध बने, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (LBSNAA) और SVPNPA में प्रशिक्षण के दौरान आरोपी का व्यवहार काफी हिंसक, ब्लैकमेलिंग और मानसिक उत्पीड़न से भरा रहा। वह लगातार खुदकुशी की धमकियां देता था, हथियार दिखाता था और निजी वीडियो लीक करने की धमकियां देता था।
आरोपी के इस व्यवहार से तंग आकर महिला अधिकारी ने नाता तोड़ लिया था और दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली थी, जिसके बाद आरोपी का उत्पीड़न और बढ़ गया। फिलहाल पुलिस मामले में अन्य साक्ष्य जुटाकर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
