Bail to Ashish Mishra: सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को दीपावली त्योहार मनाने के लिए लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि यह छूट केवल दिवाली के लिए अस्थायी रूप से दी जा रही है।
मिली तीन दिन की छूट
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि आशीष मिश्रा को 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक लखीमपुर खीरी में रहने की इजाजत दी जाती है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उन्हें 22 अक्टूबर की रात तक लखीमपुर खीरी छोड़ना होगा और इसकी सूचना कोर्ट को देनी होगी।
जमानत की शर्तें रहेंगी बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यह राहत सीमित अवधि के लिए है और पहले से लागू जमानत शर्तें जारी रहेंगी। इसमें यह शर्त शामिल है कि आशीष मिश्रा किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे और किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे।
पीड़ित पक्ष ने जताई आपत्ति
पीड़ित किसानों की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि निचली अदालत में इस मामले की प्रतिदिन सुनवाई कराई जाए, ताकि मुकदमे में देरी न हो। उन्होंने यह भी कहा कि आशीष मिश्रा जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।
SC ने जांच के आदेश दिए
पीड़ित पक्ष की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा और उनके पिता अजय मिश्रा टेनी पर दर्ज FIR को लेकर सख्त रुख दिखाया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि इस FIR की जांच डिप्टी SP रैंक के अधिकारी से कराई जाए, ताकि जांच निष्पक्ष हो सके।
लखीमपुर हिंसा मामला क्या है?
गौरतलब है कि अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव में किसान आंदोलन के दौरान एक SUV ने चार किसानों और एक पत्रकार को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने कथित रूप से वाहन चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। इस मामले में तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप लगे। कई गवाहों ने दावा किया कि घटना के समय आशीष मिश्रा वाहन में मौजूद थे। तिकुनिया थाने में इस घटना को लेकर दो क्रॉस-एफआईआर दर्ज की गई थीं।
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