Manish Sisodia Bail: दिल्ली के आबकारी मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी। सिसोदिया को उम्मीद थी कि सबसे बड़ी अदालत से उन्हें राहत मिलेगी लेकिन उनकी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के बाद 17 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को SC में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता राघव चड्ढा की याचिका पर भी सुनवाई है।
ट्रांसफर एवं लेन-देन के तार शुरुआती तौर पर स्थापित होते हैं-एससी
जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस पहलू को स्वीकार किया कि 338 करोड़ रुपए के ट्रांसफर एवं लेन-देन के तार शुरुआती तौर पर स्थापित होते हैं। साथ ही कोर्ट ने इस मामले का ट्रायल छह से आठ महीनों में पूरा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि ट्रायल की प्रक्रिया धीमी गति से आगे बढ़ती है तो थोड़े समय बाद सिसोदिया जमानत के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं।
26 फरवरी को गिरफ्तार हुए सिसोदिया
उच्चतम न्यायालय ने 17 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा था कि अगर दिल्ली आबकारी नीति में बदलाव के लिए कथित तौर पर दी गई रिश्वत ‘अपराध से आय’ का हिस्सा नहीं है, तो संघीय एजेंसी के लिए सिसोदिया के खिलाफ धनशोधन का आरोप साबित करना कठिन होगा। सीबीआई ने आबकारी नीति 'घोटाले' में कथित भूमिका को लेकर सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। वह, उस समय से हिरासत में हैं।
फिर ईडी ने गिरफ्तार किया
ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित धनशोधन मामले में नौ मार्च को तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। उच्च न्यायालय ने 30 मई को सीबीआई मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री के पद पर रहने के नाते, वह एक "प्रभावशाली" व्यक्ति हैं तथा वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। उच्च न्यायालय ने धनशोधन मामले में तीन जुलाई को उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ आरोप "बहुत गंभीर प्रकृति" के हैं।
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